भोपाल महिला के साथ छेड़छाड़ करने तथा धमकी देने वाला आरोपी गया जेल आरोपी पीड़िता का कई दिनो से कर रहा था पीछा और मौका पाकर घटना को दिया अंजाम घटना अमरनाथ कॉलोनी कोलार रोड, भोपाल की है। - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
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Wednesday, September 9, 2020

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भोपाल महिला के साथ छेड़छाड़ करने तथा धमकी देने वाला आरोपी गया जेल आरोपी पीड़िता का कई दिनो से कर रहा था पीछा और मौका पाकर घटना को दिया अंजाम घटना अमरनाथ कॉलोनी कोलार रोड, भोपाल की है।



महिला के साथ छेडछाड तथा जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जावेद मियां ने माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आशीष परसाई  के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और निर्दोष होने तथा झठा फंसाये जाने की बात कही  । शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में महिलाओ के साथ छेडछाड जैसे अपराधो में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है अपराधी द्वारा कई दिनो से महिला का पीछा किया जाकर उसके साथ छेडछाड की गयी । अपराध गम्‍भीर प्रकृति का है। आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी जावेद मियां  की जमानत निरस्‍त कर उसे जेल भेज दिया गया । अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि  दिनांक 31.08.2020 को पीडिता अपने पति निवासी  झुग्‍गी  सॉंई नाथ कॉलोनी कोलार रोड भोपाल के साथ आकर रिपोर्ट लेख करायी कि वह अपने पति के साथ मजदूरी करती थी जहां पर आरोपी जावेद मियां भी मजदूरी करता था , जावेद पीडिता से फोन पर बात करने लगा तो पीडिता ने मजदूरी पर जाना बंद कर दिया और अमर नाथ कॉलोनी के बंगलो में काम करने लगी जहां पर आरोपी बार बार आने लगा और साथ चलने को कहता था।  दिनांक 23.08.2020 को सुबह 8:30 बजे के लगभग जब पीडिता काम पर जा रही थी तभी जावेद मियां मोटर साइकिल से आया और रास्‍ता रोक कर पीडिता से कहने लगा तुम मुझे अच्‍छी लगती हो और मेरे साथ चलो जब पीडिता ने उसके साथ जाने से इन्‍कार किया तो आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और खींचने लगा और उसके साथ छेडछाड करने लगा और  कहने लगा कि तेरा पति और पुलिस मेरा कुछ नही बिगाड पायेगी  और धमकी देने लगा कि मेरे साथ नही चली तो जिन्‍दा नही छोडूंगा । उक्‍त सूचना पर थाना कोलार ने अपराध क्रमांक 1432/20 अन्‍तर्गत  धारा 354, 354(क), 452, 506 भादवि  का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय में पेश किया । 


दिनांक  09.09.2020                           मनोज कुमार त्रिपाठी
              मीडिया सेल प्रभारी     
             एडीपीओ  जिला भोपाल
                               मो     प्रेस नोट 1 जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल

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