भोपाल जिले के माननीय न्यायालय अपर सत्र नयायाधीश डॉ. कु. महजबनी खान के न्यायालय में आरोपी संजय साहू पुत्र रमेश साहू आयु 48 वर्ष नि. गली नं. 02 इतवारा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते एवं एडीपीओ श्रीमती कोमिला किरतानी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्त अपराध महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक शोषण से संबंधित है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी संजय साहू की जमानत निरस्त कर दी गई।
अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते ने बताया कि पीडिता द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि वह संजय इलेक्ट्रानिक 48 इतवारा रोड भोपाल में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्य करती थी। आरोपी संजय साहू का शुरू से ही पीडिता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। आरोपी, पीडिता के साथ गंदी बाते करता था एवं उसे गंदी-गंदी वीडियो दिखाता था। बाथरूम में पीडिता के पीछे आकर उसे पकड लेता था। दिवाली के समय 10 अक्टूबर 2017 को आरोपी ने सफाई के लिए पीडिता को रोका, शाम के समय पीडिता ने कॉफी के लिए आर्डर किया और बाथरूम चली गई तभी आरोपी ने मेरी कॉफी में नशीली दवाई मिला दी। काफी पीने के बाद मुझे उल्टी आई तो वह बाथरूम चली गई आरोपी पीडिता के पीछे आया और उसके साथ गलत काम किया, पीडिता लगभग एक घंटे तक बेहोश रही। पाँच दिन बाद आरोपी संजय ने पीडिता को एक फोटो दिखाया और बोला कि यदि पुलिस के पास गई तो तेरे पूरे परिवार का पता नहीं चलेगा।
पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 155/19 के अंतर्गत धारा 376, 506 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया गया।
दिनांक 24.09.2020 श्री अमित मारण
सहा. मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ जिला भोपाल