भोपाल लूट में उपयोग की गई मोटर साइकिल की सुपुर्दगी सिरमौर न्यायालय द्वारा निरस्त की गई - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
Breaking News

Friday, September 25, 2020

Mann Samachar

भोपाल लूट में उपयोग की गई मोटर साइकिल की सुपुर्दगी सिरमौर न्यायालय द्वारा निरस्त की गई




पुलिस चैकी लालगांव, थाना गढ़ का अप0क्र0 326/2020, भा0द0वि0 की धारा 392 के अंतर्गत लूट में मो0सा0 उपयोग करने वाले आरोपी रोहित प्रताप सिंह पिता अरूण प्रताप ंिसह, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम ओल्ड 69/25 एसएस बस्ती, पुलिस फैमिली लाइन रीवा के वाहन का सुपुर्दगी आवेदन माननीय न्यायालय- श्रीमान् डालचन्द्र, जेएमएफसी, सिरमौर जिला रीवा द्वारा निरस्त किया गया। 

सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.09.2020 को पुलिस चैकी लालगांव थाना गढ़ में आरोपी रोहित प्रताप सिंह एवं अन्य आरोपियों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। उक्त घटना में आरोपी रोहित द्वारा मो0सा0 क्र0 220सीसी पल्सर लाल रंग पंजीयन क्र0 17 एमएक्स 8882 को पुलिस ने आरोपी से जप्त कर लालगांव चैकी में खड़ा कर दिया था और लूट का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था।   
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने वाहन की सुपुर्दगी का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और वाहन की सुपुर्दगी किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से श्री रामविकाश अग्निहोत्री, एडीपीओ सिरमौर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वाहन की सुपुर्दगी आवेदन का विरोध किया गया। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के वाहन की सुपुर्दगी आवेदन निरस्त कर दिया गया।

दिनांक-  25.09.2020 
कल्याण सिंह
सहा0 मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)

Subscribe to this Website via Email :
Previous
Next Post »