रीवा टैंकर चोरी के आरोपीगण की न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गई - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
Breaking News

Thursday, September 24, 2020

Mann Samachar

रीवा टैंकर चोरी के आरोपीगण की न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त की गई




थाना सोहागी का अप0क्र0 253/20, भादवि0 की धारा 379 के अंतर्गत टैंकर करने वाले आरोपीगण 1. पंकज मिश्रा पिता पृथ्वीराज मिश्रा, उम्र 30 वर्ष, निवासी पनकहरी, थाना जवां 2. अरविन्द विश्वकर्मा पिता सन्तकुमार विश्वकर्मा, उम्र 35 वर्ष, निवासी सितलहा, थाना जवां जिला रीवा को माननीय न्यायालय- जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। 
सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि फरियादी बुद्धिलाल सोनकर ग्राम पंचायत केचुहा का सरपंच है। फरियादी को पंचायत अंतर्गत जल वितरण हेतु लोक सभा सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा द्वारा पंचायत के नाम से टैंकर मिला था, जिसे पंचायन में पानी ले जाने ले आने का कार्य सत्यदेव पाल निवासी केंचुहा के ट्रैक्टर में फसाकर किया जाता था। दिनांक 10.06.2020 को सत्यभान सत्यदेव पाल ट्रैक्टर-टैंकर लेकर ग्राम रधुनाथपुर में सत्यभान सिंह के बोर में पानी भरने गया था। टैंकर का चका पंचर हो जाने के कारण सत्यदेव पाल शाम को टैंकर को वही छोड़कर चला आया। दिनांक 13.06.2020 को दोपहर 12 बजे जाकर देखा तो वहां टैंकर नहीं था, टैंकर को कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया था। सत्यदेव पाल ने उक्त घटना को सरपंच बुद्धिलाल सोनकर को बताया। फरियादी बुद्धिलाल सोनकर ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सोहागी में लेख करायी। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपीगण पंकज मिश्रा एवं अरविन्द मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपीगण निर्दोष है, उन्हे झूठा फसाया गया है। अतः उन्हे जमानत का लाभ दिया जाए। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, त्योंथर  द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपीगण का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपीगण ऐसे कृत्य बार-बार करते रहेगे। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपीगण को जेल भेजने का आदेश दिया।  

दिनांक- 24.09.2020
कल्याण सिंह
सहा0 मीडिया प्रभारी
जिला रीवा (म0प्र0)

Subscribe to this Website via Email :
Previous
Next Post »