न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ0 (श्रीमती) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपिया निवासी उज्जैन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना नानाखेड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह उसकी मम्मी के साथ उज्जैन में रहती थी, उसके बाद वह अलग-अलग चार-पांच मकानों में उसकी बहन व मौसी के बच्चों के साथ रही। उसके पिता 15 साल से अलग रहते है। अभियुक्त मेरी मॉ और हमारे साथ रहता है। जब पीड़िता 14 साल की थी तब घर में थी, तभी अभियुक्त आया और उसने उसके छोटे भाई-बहन को मंदिर भेज दिया और पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। अभियुक्त ने कहा कि रिपोर्ट लिखाई तो तुझे बदनाम कर दूंगा। उसकी मम्मी जब ड्यूटी से वापस आई तो पीडिता ने मम्मी को घटना बताई तो इस पर उसकी मम्मी ने कहा कि अगर तूने रिपोर्ट लिखाई और थाने गई तो मुझसे बुरा कोई नही होगा। इस प्रकार पीडिता की मॉ अभियुक्त का साथ देने लगी और वर्ष 2016 में भी उसकी मॉ के सामने अभियुक्त ने पीड़िता को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसकी मॉ ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ वर्ष 2013 से 2018 तक कई बार दुष्कर्म किया। थाना नानाखेड़ा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पीडिता की मॉ आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय द्वारा आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा मंे जेल भेजा गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
मुकेश कुमार कुन्हारे
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.