भोपाल जिले के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्यायालय में आरोपी परसु वर्मा पिता गोला वर्मा उम्र 38 वर्ष नि. दामखेडा कोलार रोड भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिढार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढती जा रही है, तथा आरोपी द्वारा कई चोरियां की गई है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा की जमानत निरस्त करते हुए आरोपी परसु वर्मा को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती रचना चिढार ने बताया कि फरियादी नवल किशोर सानी पिता स्व. श्री रणछोड सानी उम्र 56 साल नि. सर्वधर्म बी सेक्टर कोलार रोड ने थाना आकर सूचना दी कि दिनांक 10.09.2020 की सुबह 11.30 बजे मैने अपनी एक्टिवा क्र. एमपी045x4699 अपने घर एस.एन. होम्स सर्वधर्म बी सेक्टर की पार्किंग में खडी कर अपने घर चला गया अगली सुबह करीब 9 बजे आकर देखा तो गाडी वहॉं नहीं थी। जिसकी सूचना मिलने पर थाना कोलार रोड में अपराध क्र. 1465/2020 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपीगण राजू सूर्यवंशी एवं परसू वर्मा से उक्त अपराध का मशरूका बरामद किया गया। आज दिनांक को आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा के लिए पेश किय गया था । आरोपी परसू वर्मा द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिनांक 26.09.2020 तक आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दिया।
दिनांक 23.09.2020 श्री अमित मारण
सहा. मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ जिला भोपाल