आज दिनाँक को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में अवैध मदिरा का परिवहन करने वाले आरोपी नटवर व महिपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से मदिरा का परिवहन किया जा रहा था। जप्त मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है अपराध गम्भीर प्रकृति का है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नटवर व महिपाल की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि सूचना पर थाना गोविंदपुरा द्वारा महात्मा गांधी स्कूल बरखेडा भोपाल वाली रोड पर नाकाबंदी करने पर एक सिल्वर कलर की चार पहिया अल्टो कार क्रमांक एम.पी.04सी जी 3138 आती दिखाई दी रोककर तलाशी लिये जाने पर ब्लैण्डर प्राईड व्हीस्की दो पेटी, रॉयल स्टेज व्हीस्की मदिरा एक पेटी, रॉयल चेलेंज व्हीस्की मदिरा तीन पेटी विदेशी मदिरा पायी गयी जिसकी कुल मात्रा 54 लीटर होना पाया गया वाहन चालक नटवरलाल एवं महिपाल ने उक्त मदिरा के संबंध में कोई लायसेंस प्रस्तुत नही किया जिस पर मदिरा मय वाहन जप्त कर आरोपीगण को गिरफतार कर थाने लाया गया है।
दिनांक 02.09.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल