गुना। अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट एवं समुदायों में वैमनस्याता फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास करने वाले आरोपी वसीम खान, अकरम खान, परवेज खान निवासीगण चाचौड़ा का जमानत आवेदन निरस्त किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 05/08/2020 को कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक एवं व्हाट्सअप के माध्यम से डाली गयी जिसमें हिंदू जाति पर मंदिर-मजिस्द को लेकर अभद्र टिप्पणी की हैं तथा न्यायपालिका के संबंध में अपशब्द कहा हैं और मंदिर को लेकर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओ को आहत करने एवं नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 361/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने और आपत्ति करते हुए व्यक्त किया कि अगर इन लोगों को जमानत दी गई तो हिंसा भड़क सकती है इसलिए इनका अभी जेल में रहना ही विधि सम्मत होगा जिसे न्यायालय ने उचित मानते हुए आरोपी गण की जमानत निरस्त की।