भोपाल रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
Breaking News

Sunday, August 30, 2020

Mann Samachar

भोपाल रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त





आज दिनाँक को माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाला आरोपी संजय इवने ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है।  अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि चोरी के अपराधो में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा तथा साक्ष्‍य भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी संजय इवने की जमानत निरस्‍त कर दी गयी। 

   मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि  फरियादी संजय कुशवाहा ने थाना बैरागढ में रिपोर्ट लेख करायी थी कि जब वह अपने घर में दरवाजा बंद करके सो गया था तथा उसका छोटा भाई बाहर सो रहा था करीब 4 बजे दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा एक लडका घर में से निकलकर तेजी से जा रहा था चिल्‍लाने पर वह लडका भाग गया उन्‍होने घर का सामान चेक किया तो घर में रखी अलमारी का सामान बिखरा था तथा एक जोड चांदी की पायल , दो मोबाइल फोन तथा मोबाइल के कवर में रखे 1500 रूपये कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है।  उक्‍त प्रकरण थाना बैरागढ में धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी संजय इवने को गिरफतार किया गया  तथा आरोपी के पास से एक सैमसंग का मोबाइल फोन जप्‍त किया गया था


दिनांक  29.08.2020                           मनोज कुमार त्रिपाठी

              मीडिया सेल प्रभारी      

             एडीपीओ  जिला भोपाल

                               मो नं 7587603651रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त


आज दिनाँक को माननीय मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी श्री निशीथ खरे के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाला आरोपी संजय इवने ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही है।  अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि चोरी के अपराधो में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह पुन: इस प्रकार के अपराधो में संलिप्ति होगा तथा साक्ष्‍य भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी संजय इवने की जमानत निरस्‍त कर दी गयी। 

   मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि  फरियादी संजय कुशवाहा ने थाना बैरागढ में रिपोर्ट लेख करायी थी कि जब वह अपने घर में दरवाजा बंद करके सो गया था तथा उसका छोटा भाई बाहर सो रहा था करीब 4 बजे दरवाजे की आवाज से उसकी नींद खुली तो देखा एक लडका घर में से निकलकर तेजी से जा रहा था चिल्‍लाने पर वह लडका भाग गया उन्‍होने घर का सामान चेक किया तो घर में रखी अलमारी का सामान बिखरा था तथा एक जोड चांदी की पायल , दो मोबाइल फोन तथा मोबाइल के कवर में रखे 1500 रूपये कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया है।  उक्‍त प्रकरण थाना बैरागढ में धारा 457, 380 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । पुलिस द्वारा आरोपी संजय इवने को गिरफतार किया गया  तथा आरोपी के पास से एक सैमसंग का मोबाइल फोन जप्‍त किया गया था


दिनांक  29.08.2020                           मनोज कुमार त्रिपाठी

              मीडिया सेल प्रभारी      

             एडीपीओ  जिला भोपाल

             

Subscribe to this Website via Email :
Previous
Next Post »