भोपाल शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले शासकीय सेवक की अग्रिम जमानत निरस्‍त आरोपी कमलेश धाकड़ छिन्‍दवाडा में एस.ए.एफ. का कर्मचारी है - Mann Samachar - Latest News, breaking news and updates from all over India and world
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Thursday, August 6, 2020

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भोपाल शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले शासकीय सेवक की अग्रिम जमानत निरस्‍त आरोपी कमलेश धाकड़ छिन्‍दवाडा में एस.ए.एफ. का कर्मचारी है



आरोपी ने पीडिता के गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के लिये खिलाई थी दवाई 
आज दिनाँक को माननीय अपर सत्र न्‍यायालय श्रीमती महजबीन खान भोपाल के न्‍यायालय में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी कमलेश धाकड़ पिता राम दयाल धाकड़ ने अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया जहां उपस्थि‍त विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वंदना परते ने बताया कि आरोपी एक शासकीय कर्मचारी (पुलिस विभाग) है। आरोपी ने पीडिता उम्र 24 वर्ष को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उससे शादी करने से इन्‍कार कर दिया । आरोपी द्वारा किया गया कृत्‍य गम्‍भीर प्रकृति का है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है । आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता। उक्‍त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी कमलेश धाकड़ की जमानत निरस्‍त कर दी गयी। 
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 19.07.2020 थाना आशोका गार्डन में फरियादिया द्वारा रिपोर्ट लेख करायी कि  आरोपी कमलेश धाकड जो कि छिन्‍वाडा एस.ए.एफ. में कर्मचारी है पीडिता द्वारा सेम कॉलेज से एम.बी. कर रही थी तब उसकी आरोपी दोस्‍ती हुर्इ थी आरोपी ने कुछ दिनो बाद शादी का प्रस्‍ताव फरियादी को दिया था। उसके पश्‍चात् दिनांक 16.07.2019 को शादी करने के बहकावे में लेकर पीडिता के साथ जबदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाया उसके पश्‍चात् आरोपी हर 15-20 दिनो में आता था और शारीरिक संबंध बनाता था। फरियादिया कई बार छिन्‍वाडा भी गयी। जहां आरोपी ने पुन्‍: शारीरिक संबंध बनाये थे जिससे अक्‍टूबर 2019 में पीडिता गर्भवती हो गयी थी जिस पर गर्भपात कराने के लिये आरोपी ने दवाई दी थी । पीडिता और उसके मामा जी द्वारा बार बार कमलेश शादी करने के लिये कहा जाता था किन्‍तु आरोपी ने पीडिता से शादी करने से इन्‍कार कर दिया। अंतत: पीडिता सब कुछ गवाने के बाद मजबूर होकर 19 जुलाई 2020 को थाना आशोका गार्डन में रिपोर्ट की थी। 
  उक्‍त प्रकरण थाना आशोका गार्डन धारा 376 (2) (एन) 376 (1) भादवि  के अन्‍तर्गत पंजीबद्ध किया गया। 
दिनांक  06.08.2020                           मनोज कुमार त्रिपाठी
              मीडिया सेल प्रभारी     
             एडीपीओ  जिला भोपाल
                              

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