भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय में माननीय न्यायालय डॉ महजबीन खान के न्यायालय में सामूहिक बलात्कार करने, अश्लील फोटो खींचकर उसे वायरल करने की धमकी देने व अश्लील हरकत करने व पैसे की मांग करने के आरोपी रामबाबू ने अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है व अपने परिवार की देखभाल करने वाला वह अकेला व्यक्ति है । उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती कोमिला किरतानी ने महिलाओ के विरूद्ध अपराध की निरन्तर वृद्धि की गम्भीरता को बताते हुए जमानत का विरोध किया । केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामबाबू की जमानत निरस्त कर दी गई। मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि थाना कमला नगर में पीडिता ने उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी थी कि अभियोक्त्री अपने दोस्त के साथ बात करने व घुमने बी.एच.ई.एल. गई थी, तभी रोड पर आरोपी रामबाबू अपने साथी राकेश के साथ आया और फरियादिया व उसके दोस्त को खंडहर में खींच कर ले गया और फरियादिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया एवं अश्लील हरकतें की। आरोपीगणों ने फरियादिया व उसके दोस्त के अश्लील फोटो खींचे और उनके पैसे व मोबाईल ले लिया व फोटो वायरल करने की धमकी देकर 5000/- रूपये की मांग की व उन्हें जान से मारने की धमकी दी। थाने द्वारा मामला पंजीबत्द्ध कर विवेचना के दौरान आरोपीगणों को गिरफतार किया।
दिनांक 19.08.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी / एडीपीओ
जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल