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Friday, August 21, 2020

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गुना जिला बदर के आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त जिला दंडाधिकारी गुना के आदेश का उल्लंघन



 गुना। न्यायालय जेएमएफसी  गुना  में जिलाधीश गुना के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी  अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी कर्नलगंज गुना का न्यायालय ने जमानत आवेदन  निरस्त किया।  पैरवीकर्ता  एडीपीओ नम्रता गोस्वामी ने बताया कि दिनांक 20/07/2020 को   जिला बदर आरोपी अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी नानाखेड़ी मंडी गेट गुना के सामने थाना कैंट की पुलिस को दिखा उक्त आरोपी को जिला दंडाधिकारी गुना  द्वारा  13/12/19 को  जिला बदर का आदेश किया गया था  कि आरोपी 1 वर्ष तक  जिला गुना के आसपास के जिले  भोपाल विदिशा राजगढ़ अशोकनगर  से दूर चला जाए तथा आरोपी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कृत्य धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से  थाना केंट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


मीडिया सेल प्रभारी 

निर्मल कुमार अग्रवाल

     एडीपीओ गुना

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