आज दिनाँक को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री निशीथ खरे के न्यायालय में देशी कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपी सुवेश धाकड ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कहां कि वह निर्दोष है और प्रकरण में उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जहां उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी अपने वाहन मे अवैध मदिरा बोरी में छुपा कर ले जा रहा था, जिसकी कुल मात्रा 60 लीटर पायी गयी । अवैध मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है, जो गम्भीर प्रकृति का अपराध है तथा प्रकरण विवेचनाधीन है उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। उक्त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सुवेश धाकड की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक एक्टिवा से कच्ची शराब लेकर दानापानी रोड सुलभ काम्प्लेक्स के पास आ रहा है पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक पुलिस को देखकर एक्टिवा वापस दानापानी रोड पर मोडकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस द्वारा हमराह बल की सहायता से पकडा और देखा की उसकी एक्टिवा के पायदान पर एक बोरी रखी थी बोरी की तलाशी लेने पर उसमे देशी कच्ची शराब पन्नीयो में बंधे 80 पॉउच मिले। पुलिस द्वारा आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुवेश धाकड बताया तथा लायसेंस पूछने पर नही होना बताया है। उक्त मदिरा की मात्रा प्लास्टिक की केन में भरकर मापी गई जो 60 लीटर पायी गयी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर वाहन एक्टिवा मय देसी कच्ची शराब ज्प्त कर ली गयी। उक्त प्रकरण थाना थाना हबीबगंज में दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 07.08.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल