भोपाल : दिनांक 24/07/20 - अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक भोपाल जोन, भोपाल श्री उपेन्द्र जैन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक शहर श्री इरशाद वली द्वारा अपराधियो के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
इसी के तारतम्य में दिनांक 16.07.20 को थाना श्यामला हिल्स पर आवेदक एस एन सिहं अध्यक्ष लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टेमेन्ट वेल फेयर एसोसिऐशन द्वारा प्यारे मिया के दारा गटित ई ब्लाक लेक व्यू इन्क्लेव अपार्टमेन्ट वेल फेयर सोसायटी भोपाल के विरुद्ध शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी जाचं के दौरान पाया गया कि प्यारे मिया द्वारा अपने घर के सदस्यो के नाम पर और सोसायटी के अन्य लोगो को बिना कोई जानकारी दिये ई ब्लाक वेल फेयर सोसायटी गठित कर अंसल अपार्टमेन्ट के ई ब्लाक की छत पर भारती एयरटेल लिमिटेड का टावर लगवाकर वर्ष 2011 से लेकर आज तक लगभग 60 लाख रूपये भारती एयरटेल लिमिटेड से प्राप्त किये व सोसायटी के लिए कोई काम नही कराया गया तथा समय समय पर सोसायटी की मिटिंग मे फर्जी लोगो के नाम व हस्ताक्षर बनाकर आडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय मे जमा करता रहा आवेदन जांच पर पर प्यारे मिया एंव उनकी पत्नि तनवीर फातिमा व बदरून्निसा तथा पुत्र शाहनवाज खान के द्वारा धोखाधडी कर सोसायटी के नाम पर मिले रूपये पैसो का दुरूपयोग किये जाना पाये जाने पर प्यारे मिया एंव उनकी पत्नि तनवीर फातिमा व बदरून्निसा तथा पुत्र शाहनवाज खान विरूद्ध अपराध क्र. 173/20 धारा 420, 406 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।