- मुखबिर की सूचना पर उड़नदस्ता भोपाल ने कार्रवाई करते हुए सोमवार दोपहर वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल के दसवें तस्कर अरुण कुमार मालवीय को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की
आरोपी पिछले सात माह से फरार चल रहा था। 21 नवंबर 2019 को क्राइम ब्रांच पुलिस, वनमंडल भोपाल ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए अमरावती महाराष्ट्र में शिकार किये तेंदुए की खाल को लाखों रुपयों में बेचने भोपाल आए एक तस्कर सत्यपाल को खाल सहित गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद एक के बाद एक नौ आरोपियो को भोपाल, बेतूल और महाराष्ट्र- एमपी सीमा से गिरफ्तार किया गया था। कुल 12 आरोपियों में से अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके है।
आरोपी को दिनाक 22/6 को कोर्ट में पेश किया जहॉ से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था
दि 24/6 को आरोपी की जमानत पर सुनवाई न्यायालय श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा की कोर्ट में हुई अभियोजन की और से पैरवी करता अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप आरोपी की जमानत निरस्त हुई थी | आज दि 01/7/2020को आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्री सी एम उपाध्याय के न्यायालय में हुई अभियोजन कीओर पैरवी करता विशेष लोक अभियोजक ( forest ) सुधाविजय सिंह भदौरिया ने तर्क के दौरान कोर्ट को बताया कि आरोपी अरुण मालवीय घटना दि .21/11/19को उस आरोपी सत्यपाल के साथ था जिससे वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल जप्त हुई थी मौका पाकर आरोपी अरुण फरार हो गया था , आरोपी द्वारा किया अपराध गंभीर प्रकृति का है , आरोपी सत्यपाल अब तक जेल मे है , पूर्व मे गिरफ्तार सभी 09 आरोपियों की जमानत याचिकाए सी जे एम कोर्ट व सत्र न्यायालय से निरस्त हो चुकी है , विवेचना अभी बाकी है ,आरोपी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा आरोपियों की समानता के आधार पर जमानत का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है यदि आरोपी अरुण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपी के सम्बन्ध में विवेचना प्रभावित होगी
अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री उपाधयाय ने आरोपी अरुण मालवीय निवासी बैतूल की जमानत निरस्त कर दी
Regards
Sudhavijay Singh Bhadoria
ADPO Bhopal/state coordinator ( van/ vanyaprani )
MP prosecution