शाजापुर। शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी खुर्शीद पिता गुलाब मोहम्मद, उम्र 22 वर्ष , नि. इस्लामपुरा जिला टोंक राजस्थान (2) मुजाहिद पिता इब्राहिम, उम्र 22 वर्ष नि. इस्लामपुरा जिला टोंक राजस्थान, का दो दिन का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
गोवंश अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपीगण के विरूद्ध थाना कोतवाली पर पदस्थ एस.आई. अरविंद सिंह तोमर द्वारा थाना कोतवाली शाजापुर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 28 जुलाई 2020
प्रेस नोट 5
स्थाई वारंटी को जेल भेजा
शाजापुर। शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी श्री संजीव कुमार पालीवाल, शाजापुर द्वारा आरोपी गोपाल पिता मांगीलाल फूलमाली, नि. खतिया मोहल्ला, सारंगपुर जिला राजगढ़ का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
आरोपी के विरूद्ध धारा 11 घ पशु क्रूरता का मामला न्यायालय में लंबित है। आरोपी के विरुद्ध दिनांक 06-08-2019 को न्यायालय द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। थाना कोतवाली शाजापुर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर