आज दिनांक को माननीय न्यायालय श्री निशीध खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल के न्यायालय में फर्जी आई डी बनाने वाले आरोपी गोकुल आर्य ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था और व्यक्त किया कि उसके विरूद्ध झूठा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा घटना में उसकी कोई संलिप्तता नही है जिस पर उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला द्वारा वीडियो कॉन्फेंसिग जरिये यह बताया कि प्रकरण की विवेचना अपूर्ण है अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस प्रकार के अपराधो की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उक्त तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गोकुल आर्य की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि थाना एम.पी. नगर में आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 465, 468, 471 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है क्योंकि अभियुक्त खुर्शीद आलम द्वारा अपने मेमोरेण्डम अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में यह बताया था कि सतपुडा भवन का फर्जी परिचय पत्र उसके द्वारा उदय इन्टरप्राइजेस एम.पी. नगर जोन 1 से बनवाया गया था तथा पूर्व में के.पी. निल्लोर का नाम पुलिस को गुमराह करने के लिये दिया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त द्वारा बताये गये उदय इन्टरप्राइजेस का संचालक अभियुक्त गोकुल आर्य का होना पाया गया । उदय इन्टरप्राइजेस से ही अभियुक्त खुर्शीद आलम द्वारा सतपुडा भवन का परिचय पत्र बनवाया गया जिसे गिरफतार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
दिनांक 25.07.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल