भोपाल घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपियो की जमानत मारपीट के बाद दर्द के कारण पीडिता ने पी लिया था फिनाइल राजदीप अस्पताल में पीडिता की हालत गम्भीर
आज दिनांक को माननीय न्यायालय श्री निशीध खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल के न्यायालय में घर में घुसकर अवयस्क बालिका के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण मुन्नीबाई, मंजु, सुमन, प्रियांशी व दिनेश ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला द्वारा यह बताया कि आरोपीगणो ने गम्भीर आपराधिक मन:स्थिति से घुर में घुसकर फरियादी की अवयस्क बेटी के साथ मारपीट की और डरा धमकाकर राजीनामा कराने के लिये दबाब बनाया जा रहा है। अवस्क पीडिता ने डर कर फिनाइल पी लिया है और अस्पताल में गम्भीर हालत में पीडित है। आरोपीगण को जमानत का लाभ नही दिया जा सकता है नही तो वे फरियादी के घर वालो के साथ मारपीठ कर सकते है और साक्ष्य को प्रभावित कर सकते है। उक्त् तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणो की जमानत निरस्त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी ममता ने थाना हबीबगंज में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि घटना दिनांक को आरोपीगण मुन्नीबाई, मंजु, सुमन, प्रियांशी व दिनेश ने फरियादी के घर में घुसकर उसकी अवयस्क पुत्री अंजली के मारपीट की तथा उसके गुप्तांग में भी चोट पहुंचाई है डराने व धमकाने से अंजली ने फिनाइल पी लिया था, जिसका इलाज राजदीप अस्पताल में चला रहा है। पीडिता की हालत बहुत गम्भीर है। आरोपीगणो के विरूद्ध उक्त कृत्य थाना हबीबगंज में धारा 452, 294, 323, 506 , 34 भादवि के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। पीडिता द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपीगण पीडिता के परिवार के अन्य सदस्यो पर प्रकरण वापस लेने व राजीनामा करने के लिये दबाब बना रहे है
दिनांक 21.07.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल