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Saturday, July 25, 2020

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भोपाल अवैध शराब का परिवहन करने वाले की जमानत खारिज





आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय श्री निशीध खरे, मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी भोपाल के न्‍यायालय में अंग्रेजी शराब का परिवहन करने वाले आरोपी सुनील परखने ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है, जिस पर उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिये यह कहा कि  आरोपी ने निर्दोष होने के संबंध में कोई साक्ष्‍य प्रस्‍तुत नही किया है और अपराध गम्‍भीर प्रकृति का है। आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है । उक्‍त तर्को से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी सुनील की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।

मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि जैन मन्दिर के पास विदिशा रोड भानपुर पर एक ओमनी वैन क्रमांक  एम.पी. 04 सी ए 0407 कार तेज गति से जाते समय थाना छोला मंदिर पुलिस द्वारा रोकने पर चेकिंग के दौरान बालक का नाम पूछे जाने पर उसने  अपना नाम सुशील बरखने निवासी सीहोर का होना बताया तथा वाहन को चेकर किये जाने पर खाकी कलर के पुष्‍टे की 07 पेटी में अंगेजी शराब रखी पई गई जिसका कोई लाइसेंस नही होना बताया गया , जिसमें से 06 पेटी सील बंद अवस्‍था में तथा एक पेटी खुली हुई मिली। आरोपी से विभिन्‍न कंपनी की 59.5 लीटर मदिरा जप्‍त किया जाना बताया गया है। आरोपीगणो के विरूद्ध थाना छोला मंदिर में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम  के अन्‍तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। 

दिनांक 25.07.2020                           मनोज कुमार त्रिपाठी
              मीडिया सेल प्रभारी   
             एडीपीओ  जिला भोपाल
                              

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