विचारण न्यायालय श्रीमान सी.एम. उपाध्याय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल द्वारा आहत(मृतक) विक्रम प्रजापति के साबित हुए मृत्यु कालिक कथन एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर मुख्य आरोपी मनीष अहिरवार को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारवास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 20.09.2018 को शाम 7 बजे थाना कटारा हिल्स भोपाल में लहारपुर पुलिया के पास चौपाटी की है । विक्रम प्रजापति की आरोपी मनीष अहिरवार, उम्र 20 वर्ष, पिता प्रेम नारायण अहिरवार पता कुम्हार मोहल्ला लहारपुर एवं उसके दो दोस्तो ने मिलकर रंजिशवश पेट में चाकू मारकर गम्भीर रूप से आहत कर दिया था। घटना के अगले ही दिन नवजीवन अस्पताल में इलाज के दौरान शरीर पर चाकू से आयी गम्भीर चोटो के कारण अत्याधिक खून रिसाव के फलस्परूप विक्रम प्रजापति की मृत्यु हो गयी । आहत (विक्रम प्रजापति) द्वारा लेख करायी गयी देहाती नालिसी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध थाना कटारा हिल्स में पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात सक्षम न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से सशक्त संचालन जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र उपाध्याय एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा किया गया।
दिनांक 03.07.2020
योगेश तिवारी
जनसंपर्क अधिकारी
जिला भोपाल संभाग भोपाल