भोपाल आउटसोर्स कम्पनी के मैनेजर की जमानत निरस्त विशेष न्यायाधीश भोपाल श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय द्वारा आउटसोर्स के १४ कर्मचारियो का अनुबंध के अनुसार समय पर ईपीएफ जमा नही करने वाले आरोपी भीम सेन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। आरोपी भीम सेन ने आउटसोर्स के 14 कर्मचारियो का अनुबंध के अनुसार समय पर ईपीएफ जमा नही किया था, जिसके लिये विधि विभाग के अधिकारियो द्वारा कम्पनी के मैनेजर को समय समय पर पत्र लिखकर ईपीएफ जमा करने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन इसके बाबजूद आरोपी भीम सेन उन कर्मचारियो का ईपीएफ जमा किया था। विधि विभाग के अधिकारी श्री सी.एम. मुकाती द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना एम.पी. नगर में शिकायत की थी। जिस पर थाना एम.पी. नगर ने आरोपी भीम सेन के विरूद्ध धारा 420 भादवि के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राम कुमार खत्री एडीपीओ द्वारा की गयी।
दिनांक 04/07/2020
हेमलता कुशवाह
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ भोपाल
Saturday, July 4, 2020
भोपाल आउटसोर्स कम्पनी के मैनेजर की जमानत निरस्त विशेष न्यायाधीश भोपाल श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय द्वारा आउटसोर्स के १४ कर्मचारियो का अनुबंध के अनुसार समय पर ईपीएफ जमा नही करने वाले आरोपी भीम सेन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
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