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Monday, July 27, 2020

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भोपाल नाबालिको से यौन शोषण का मामलाना बालिकाओ के यौन शोषण के आरोपी प्‍यारे मियां का थाना कोहेफिजा को मिला 3 तीन दिन का पुलिस रिमाण्‍ड

थाना कोहेफिजा की अभिरक्षा में 30 जुलाई की दोपहर तीन बजे तक रहेगा आरोपी थाना शाहपुरा के साथ साथा थाना कोहेफिजा और वन विभाग में भी दर्ज है मामला 
     

                        
आज दिनांक को थाना शाहपुरा द्वारा लिये गये पुलिस रिमाण्‍ड की अवधि समाप्‍त होने पर बहुचर्चित नाबालिको के यौन शौषण के  मामले के मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां को माननीय विशेष न्‍यायाधीश (अनुसूचित जाति / जनजाति अधिनियम ) श्रीमान मुंशी सिंह चन्‍द्रावत अपर सत्र न्‍यायाधीश के यहां प्रस्‍तुत किया गया । मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि थाना कोहेफिजा द्वारा अपने थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 444/20 अन्‍तर्गत धारा 376, 376(2)(एन) , 376(2-आई), 376(2-च), धारा 342, 506 भादवि तथा लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल), 5(एन) तथा 6 के प्रकरण में मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मिया को दिनांक 01 अगस्‍त 2020 (कुल 05) दिवस की पुलिस अभिरक्षा की मांग की गयी, जिसमें माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी प्‍यारे मियां की पुलिस अभिरक्षा  दिनांक  30 जुलाई 2020 की दोपहर तक थाना कोहेुफिजा को दी गयी। 
उल्‍लेखनीय है थाना को‍हेफिजा द्वारा अपने यहां दर्ज प्रकरण के संबंध में यह बताया गया कि आरोपी द्वारा विगत तीन वर्षो से प्रकरण की पीडिता का यौन शोषण किया जा रहा था पीडिता द्वारा विरोध करने पर पीडिता सहित परिवारजनो को जान से मारने की धमकी आरोपी द्वारा दी जाती थी। घटना स्‍थल के तस्‍दीक हेतु आरोपी के मेडिकल तथा डीएनए परीक्षण कराने तथा अपराध करने में प्रयुक्‍त बंदूक को जप्‍त करने तथा पीडिता द्वारा कराये गये एबार्शन के संबंध में और अन्‍य लोगो की संलिप्‍तता के बारे में पूछताछ करने हेतु विशेष न्‍यायालय से आरोपी की पुलिस अभिरक्षा मांग की गयी थी, जिस माननीय न्‍यायालय द्वारा पुलिस अभिरक्षा प्रदान की गयी है। 
विदित है कि दिनांक 22 जुलाई 2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी की औपचारिक गिरफतारी हेतु थाना कोहेफिजा को अनुमति प्रदान की गयी थी। 

संलग्‍न :- फोटो

दिनांक 27.07.2020                           मनोज कुमार त्रिपाठी
              मीडिया सेल प्रभारी   
             एडीपीओ  जिला भोपाल
                              

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