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Thursday, July 2, 2020

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भोपाल काले हिरण के अवैध शिकार मामले के आरोपी की द्वितीय जमानत आवेदन खारिज

अनुसूची-1 के दुर्लभ संरक्षित प्रजाति के काले हिरन (Antelope cervicapra) का अवैध शिकार करने वाले आरोपी शोएब कुरैशी की द्वितीय जमानत याचिका सुनवाई के बाद माननीय अपर सत्र न्यायालय नरसिहगढ़ की अदालत ने खारिज कर दिया।


 न्यायाधीश श्रीमती शशि सिंह की अदालत ने संरक्षित प्रजाति के काले हिरन के शिकार को गंभीर मानते हए एवं अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी  शोएब कुरैशी निवासी बैरसिया जिला भोपाल को जमानत देने से इंकार किया है। घटना दिनांक 06 -07जनवारी 2020 को आरोपी सहित 4 व्यक्ति नरसिंहगढ़  के संरक्षित वन क्षेत्र में संरक्षित प्रजाति के काले हिरण का शिकार करने आए थे। सूचना पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हए एक आरोपी को पकड़ लिया जबकि आरोपी सहित 3 आरोपी फरार हो गए थे। वन विभाग ने आरोपियो की तलाश जारी रखा। इसी दौरान आरोपी शोएब कुरैशीएक अन्य शिकार प्रकरण में भी जिला जेल भोपाल में बंद था। जिसे वन विभाग के द्वारा प्रोडक्शन वारंट के जरिए नरसिंहगढ़ लाया गया। जिस पर आरोपी ने द्वितीय जमानत आवेदन न्यायालय में लगाया था। काले हिरण के शिकार को गंभीर मानते हुए राज्य शासन ने आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु विशेष लोक अभियोजक के रूप में श्रीमती सुधा विजय सिंह भदौरिया राज्य समन्वयक (वन/वन्यप्राणी) भोपाल को नियुक्त किया था। जिन्होंने शासन की ओर से अभियोजन का पक्ष समर्थन  किया था। अभियोजन की दलीलों पर सहमति जताते हुए माननीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी की द्वितीय जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया है | वन विभाग के ADPOश्री मनोज मिंज  नरसिंहगढ़ द्वारा न्यायालय में उपस्थित रहकर श्री मती भदौरिया का सहयोग किया|

दिनांक 02.07.2020    मनोज कुमार त्रिपाठी
              मीडिया सेल प्रभारी   
             एडीपीओ  जिला भोपाल

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