माननीय न्यायालय निशीध खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी भोपाल के न्यायालय में अवैध विदेशी शराब का परिवहन करने वाला आरोपी संजय गौर ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था और कहा कि उसने कोई अपराध नही किया है पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया जा रहा है।, जिस पर उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला द्वारा यह व्यक्त किया गया कि आरोपी का अपराध अत्यन्त गम्भीर है । 56.256 लीटर विदेशी मदिरा बहुत अधिक है। ऐसे आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर पुन: अपराध करने की सम्भावना प्रबल होगी। ऐसे अपराधी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही होगा।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली कि कार क्रमांक एम.पी.04सी व्हाय 4446 सिटी अस्पताल के पीछे जोन-2 एम.पी. नगर में खडी दिखी पुलिस द्वारा ड्रायवर से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम संजय गौर , निवासी टीलाजमालपुरा होना बताया । पुलिस द्वारा उक्त कार को चेक किये जाने पर विभिन्न ब्राण्ड की विदेशी मदिरा कुल 56.256 लीटर पायी गयी । मामले में जप्तशुदा मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है जो गम्भीर श्रेणी का अपराध है उक्त प्रकरण थाना एम.पी. नगर ने अपराध 449/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचनापूर्ण की थी।
दिनांक 18.07.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल