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Thursday, July 16, 2020

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भोपाल अवैध शराब परिवहन करने वाले की जमानत खारिज कुल 107 लीटर शराब जप्‍त हुई थी कार से

को माननीय न्‍यायालय श्री निशीध खरे, मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी भोपाल के न्‍यायालय में अवैध शराब का परिवहन करने वाला आरोपी अमन पटेल ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया था और कहा कि उसने कोई अपराध नही किया है और स्‍भृंत परिवार का सदस्‍य है और एक मात्र कमाने वाला सदस्‍य है, जिस पर उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि आरोपी का अपराध अत्‍यन्‍त गम्‍भीर है । 117 लीटर मदिरा बहुत अधिक है। ऐसे आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर पुन: अपराध करने की सम्‍भावना प्रबल होगी। ऐसे अपराधी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही होगा। 


मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रायसेन रोड ग्राम मुंगालिया कोट के निकट एक कार आई.20 क्रमांक एम.पी.04 सी व्‍हाय 6108 खेत में पलटी मिली जिसे चेक करने पर उक्‍त वाहन में देशी मदिरा के सफेद कार्टून व कुछ कार्टून फटे हुए तथा कुछ क्‍वाटर बाहर पडे मिले , जिनको चेक करने पर प्रत्‍येक पेटी में 50-50 क्‍वाटर भरे हुए देशी मदिरा के मिले जिनकी कुल मात्रा 117 लीटर होना पायी गयी। उक्‍त मदिरा वाहन सहित जप्‍त की गयी। अभियुक्‍त द्वारा अपने मेमोरेण्‍डम में बताया था कि  वह उक्‍त कार से लॉकडाउन के समय दिनांक 24.05.2020 को शराब लेने जाने एवं दीवानगंज से शराब लेकर आते समय पुलिस को देखकर  मुगालिया कोट की तरफ गाडी भगा रहा था उसी समय गाडी अनबेलेंस हो जाने से खेत में पलट गयी। उसके पश्‍चात् वह वहां से भाग गया। उक्‍त प्रकरण थाना सूखी सेवनिया ने अपराध 135/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचनापूर्ण की थी। 
अभियुक्‍त द्वारा दिये गये मेमोरेण्‍डम अनुसार उक्‍त मदिरा तथा वाहन उसने अपना (स्‍वंय ) की होना बताया । मामले में जप्‍तशुदा अवैध मदिरा की उक्‍त मात्रा रखना गम्‍भीर अपराध की श्रेणी में आता है। 

दिनांक 16.07.2020                                           मनोज कुमार त्रिपाठी
              मीडिया सेल प्रभारी   
             एडीपीओ  जिला भोपाल

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