थाना कोहेफिजा और वन परिक्षेत्राधिकारी उडनदस्ता को आरोपी के औपचारिक गिरफतारी की मिली अनुमति
वन्यजीव सांभर की ट्रॉफी आरोपी के घर से हुई थी जप्त
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज दिनांक को भोपाल के बहुचर्चित नाबालिक बच्चियो से बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी प्यारे मियां को विशेष न्यायाधीश अ.अ.ज / ज.ज (अ.नि.) अधि. के अवकाश पर होने के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें थाना शाहपुरा भोपाल के विवेचक द्वाराथाने के अपराध क्रमांक 372/20 में अभियुक्त के पुलिस रिमाण्ड को बढाने के लिये इस आधार पर आवेदन दिया गया था कि प्रकरण में एक पीडिता द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उसे बंदूक के माध्यम से डराया धमकाया गया था। आरोपी से उक्त बंदूक को जप्त किया जाना आवश्यक है। इसी के साथ अन्य पीडिताओ द्वारा भोपाल जिले के बाहर इन्दौर जिले में भी अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने के कथन किये गये है, जिसकी स्वीकारोक्त्िा अभियुक्त के द्वारा की गयी है, जिससे घटना स्थल इन्दौर का तस्दीक कराया जाना है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश मेहता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से पुलिस रिमाण्ड बढाने का विरोध किया गया तथा लिखित आपत्ति की दर्ज करायी गयी।
माननीय न्यायालय द्वारा अपराध को असाधारण मानते हुए अभियुक्त प्यारे मियां की पुलिस अभिरक्षा दिनांक 27 जुलाई के दोपहर तक इन निर्देशो के साथ बढाई गयी कि अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व भी मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक होगा। अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का बल प्रयोग नही किया जायेगा। विदित है कि आरोपी को हथकडी लगाने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है जो जारी रहेगी । इसी प्रक्रम पर थाना कोहेफिजा द्वारा अपने यहां पंजीबद्ध मामले में तथा कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र उडनदस्ता भोपाल द्वारा वन्यजीव सांभर की अवैध ट्रॉफी के संबंध में पंजीबद्ध अपराध में आरोपी प्यारे मियां की गिरफतारी की अनुमति चाही है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा औपचारिक गिरफतारी की अनुमति प्रदान की गयी।
दिनांक 22.07.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी
एडीपीओ जिला भोपाल