आज दिनांक 13.07.2020 को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट ) श्रीमती कुमुदिनी पटेल 18 वे सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी राहुल कुशवाहा पिता दुर्जन सिंह कुशवाहा निवासी मकान नं 11 शा. स्कूल के पास छावनी पठार बिलखिरिया भोपाल को अवयस्क बालिका को उसकी माता के संरक्षण से भगा ले जाने के अपराध का दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा किया गया ।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.08.2019 को पीडिता की मां द्वारा थाना अयोध्या नगर में इस आशस से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 03.08.2019 को उसकी तबीयत खराब होने पर उसकी लकडी दिन के करीब 09:30 बजे पीडिता अपने बडे पिता व माता के साथ संतोषी बिहार कॉलोनी यह बताने गयी थी उसकी माता तबीयत खराब होने के कारण आज खाना बनाने नही आ सकती है। उसके बात दिन के लगभग 02 बजे पीडिता के बडे पिता व माता ने आकर पूछा कि लकडी घर आ गया तो मैने बोला आपके साथ गयी थी अभी तक वापस नही आयी तब उन्होने बताया कि पीडिता संतोष बिहार रिलायंस फ्रेश के पीछे अयोध्या नगर भोपाल से करीब 11 बजे कही चली गयी है पता करने पर पीडिता के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नही हुई । शंका है कि मेरी लकडी उम्र 12 वर्ष को राहुल कुशवाह भगा कर ले गया है। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही पुलिस द्वारा अप्सरा टॉकीज के पास आरोपी को पीडिता के साथ पकडा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया था।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक श्री गौतम द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये थे कि वर्तमान समय अवयस्क बालिका के साथ अपराध में वृद्धि हो रही है। आरोपी द्वारा अवयस्क बालिका को संरक्षण से भगा कर एक गम्भीर अपराध किया गया है। अवयस्क बालिका के साथ कोई बडी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे आरोपी के साथ कठोर रूख अपनाना न्याय की मांग है।
दिनांक 13.07.2020 मनोज कुमार त्रिपाठी
मीडिया सेल प्रभारी / एडीपीओ