भोपाल एक अन्य जमाती अफ्फान खान की जमानत निरस्त
विदित है, कि आरोपी अफ्फान खान 12 विदेशी नागरिक किर्गिस्तान के जिन्होने पासपोर्ट वीजा का उल्लंघन किया है तथा दो असम के निवासी जिन्होनें माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन कर भोपाल में कोविड 19 लॉक डाउन के चलते स्थानीय निजामुद्दीन कॉलोनी में रह कर आरोपी इमाम अफ्फान खान पिता अब्दुल खफ्फार खान उम्र 38 वर्ष निवासी 6 बी हजरत निजामुद्दीन कॉलोनी पिपलानी , आरोपी सदर मुक्तार अहमद द्वारा उक्त् विदेशी जमातियो को रखकर गम्भीर अपराध किया था। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा उक्त विदेशियो जमातियो के पास पोर्ट जप्त किये गये और उनके कृत्यो के लिये धारा 188 269 270 भादवि, धारा 51 राष्टीय आपद प्रबंधन अधिनियम व धारा 13 एवं 14 विदेशियो विषयक अधिनियम 1946 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
आज दिनांक को आरोपी द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महजबीन खान के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उपस्थति अभियोजन अधिकारी श्रीमती कोमिला किरतानी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि जमातियो द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान महत्वपूर्ण नियमो का उल्लंघन कर भोपाल जिले में प्रवेश किया गया था इस प्रकार आरोपी ने उन लोगो को शरण देकर गम्भीर अपराध किया गया है। और स्थानीय लोगो में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के खतरे में डाला गया है। अत: आरोपी की जमानत निरस्त की जानी चाहिए। उक्त् तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अफ्फान खान की जमानत निरस्त कर दी गयी । अन्य आरोपी पूर्व से ही जेल में है।