थाना तलैया के आरक्षक सतीश कुमार द्वारा रिपोर्ट की गयी थी कि वह अन्य पुलिस स्टॉप के साथ कोरोना संक्रमक बीमारी एवं इतवारा पाइंट लॉकडाउन डयूटी पर था। रात्रि के 10:40 बजे सूचना मिली थी कि शामख खां की मस्जिद इस्लामपुरा के पास कुछ लोग भीड लगाकर खडे है तब प्रधान आरक्षक मुस्ताक द्वारा और पुलिस बल बुलवाया गया और इस्लामपुरा मस्जिद के पास पहुंचे थे तथा बीसिल बजाकर भीड लगाकर खडे लोगो को घरो में अन्दर जाने के लिये कहा तो वे लोग बोले कि अन्दर नही जायेगें वहां शाहिद कबूतर भी था जो थाने का रिकार्डेड बदमाश है शाहिद ने आवाज देकर आरिफ, मोहसिन, नफीक, शाहरूख, हयाज, कालू, माजिद व अन्य 6-7 लोगो को बुला लिया शाहिद व आरिफ हाथो में लोहे के बका थे आरिफ, मोहसिन, नफीक, शाहरूख, हयाज, कालू, माजिद के हाथ में लोहे राड थी व अन्य लोगो के हाथ में डंडे थे ये लोग डयूटी पर तैनात पुलिस स्टाफ का रास्ता रोककर उनके साथ गाली गलोच करने लगे और शाहिद बोला की तुम पुलिस वाले बहुत ऐसीतेसी करा रहे हो आज तुम्हारी गर्दन काट देता हूं और यह कहते हुए शाहिद ने आरक्षक सतीश कुमार के उपर बार किये िजसे उसने अपने बांये हाथ से रोका और सभी आरोपीगण ने पुलिस स्टाफ के साथ गाली गलोच और मारपीट की। पुलिस थाना तलैया द्वारा आरोपियो के विरूद्ध धारा 188, 186, 141, 323, 307, 553, 147, 148, 149, 34, 324, 332, 188, भादवि के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
आज दिनांक को आरोपी मो. जावेद पिता मो. रफीक व आरोपी शाहरूख खां पिता मकसूद खां द्वारा माननीय न्यायालय 21 वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) सुरेश सिंह के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुश्वाह द्वारा यह व्यक्त किया गया कि वर्तमान में कोविड 19 को शासन द्वारा महामारी घोषित कर पूरे देश में लॉकडान किया गया है जिसकी व्यवस्थाओ में पुलिस अधिकारी निरन्तर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे है, आरोपीगण ने ऐसी जटिल परिस्थिति में लोक सेवको का सहयोग करने की बजाय शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही उन्हे जान से मारने के लिये उन पर हमला किया। ऐसे गम्भीर अपराध कारित करने वाले आरोपियो को जमानत का लाभ देना उचित नही है। अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आरोपियो की जमानत निरस्त कर दी गया।
दिनांक 20-05-2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी/
आज दिनांक को आरोपी मो. जावेद पिता मो. रफीक व आरोपी शाहरूख खां पिता मकसूद खां द्वारा माननीय न्यायालय 21 वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) सुरेश सिंह के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुश्वाह द्वारा यह व्यक्त किया गया कि वर्तमान में कोविड 19 को शासन द्वारा महामारी घोषित कर पूरे देश में लॉकडान किया गया है जिसकी व्यवस्थाओ में पुलिस अधिकारी निरन्तर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे है, आरोपीगण ने ऐसी जटिल परिस्थिति में लोक सेवको का सहयोग करने की बजाय शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही उन्हे जान से मारने के लिये उन पर हमला किया। ऐसे गम्भीर अपराध कारित करने वाले आरोपियो को जमानत का लाभ देना उचित नही है। अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आरोपियो की जमानत निरस्त कर दी गया।
दिनांक 20-05-2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी/