गांधी नगर के बिसन खेडी रोड पर बीडीए के खाली प्लाट में मृतक असलम पिता श्री अहमद शफीक उम्र 38 वर्ष निवासी 06/02 डीआईजी बंगाला रम्भा नगर का शव मिला, जिसमें मृतक की गर्दन पर घातक हथियार से हमला होना पाया गया। पुलिस ने विवेचना में पाया कि आरोपी शाहरूख, मृतक की बीबी से एक तरफा प्यारा करता था और मृतक की बीबी से निकाह करने की नियत से दोस्त मोहसिन के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक मृतक असलम की हत्या कारित की थी पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध थाना गांधीनगर के अपराध क्रमांक 38/10 धारा 302, 201, 120बी 34 भादवि के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया आज दिनांक को आरोपी मोहसिन के द्वारा माननीय न्यायालय 21 वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) सुरेश सिंह के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुश्वाह द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अपराध गम्भ्ाीर प्रकृति का है यदि को अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो प्रकरण का विचारण प्रभावित होगा समाज पर विपरीत प्रभाव पडेगा । अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मोहसिन की जमानत निरस्त कर दी गयी।
दिनांक 20-05-2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी/
दिनांक 20-05-2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी/