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Monday, May 25, 2020

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भोपाल शराब पिलाकर छुरी से वार करने वाले की जमानत निरस्‍त

 विदित है कि कल्‍लू उर्फ रामेश्‍वर द्वारा अपने साथी राहुल दांगी के साथ थाना आयोध्‍या नगर उपस्थिति होकर जुबानी रिपोर्ट की गयी , कि मैं तथा राहुल सिंह दांगी दिनांक 20/05/2020 की रात्रि करीब 8 टनाटन ढावे के सामने खडे थे , ठीक उसी समय जगत सिंह का फोन आया कि कल्‍लू कहां हो तो मेरे द्वारा यह बताने पर कि टनाटन ढावे पर है , जगतसिंह ने  कहां कि मैं आ रहा हूं और कुछ ही देर में अपनी स्‍कूटी से वहां आया और स्‍कूटी में से कच्‍ची देशी शराब की एक बोटल निकालकर लाया और कहने लगा चलो दारू पीते है और तीनो टनाटन ढावे और शीतल पैराडाइज की बीच

की गली में बैठकर दारू पीने लगे। ज्‍यादा शराब पीने की बात को लेकर जगत सिंह गुस्‍से में आया और कल्‍लू के साथ गाली गलोच व मारपीट करने लगा। राहुल दांगी के बीच बचाव करने पर उसे अलग कर दिया इसके बाद जगत सिंह अपनी स्‍कूटी से छुरी निकाल लाया और ताबड तौड़ तीन-चार बार कल्‍लू पर वार कर दिये। राहुल ने कल्‍लू को बचाया तो राहुल को भी चोट लगी और जगत सिंह मॉ बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए वहां से यह कहकर चला गया कि आज तो बच गया आइंदा नही छोडूंगा। थाना आयोध्‍या नगर में अपराध दर्ज कर मामला विवचेना में लिया गया।  विवेचना के दौरान सूचना मिली की आरोपी अयोध्‍या नगर चौराहे पर एम्‍बुलेंस लगाकर बैठा है। जिसे  कपडो के आधार पर रोककर नाम पता पूछा गया। तब उसने अपना नाम जगतसिंह बताया पुलिस द्वारा उसे गिरफतार कर छुरी के बारे में पूछा तो उसने छुरी होस्‍टल के कमरे में रखा होना बताया जिसे जप्‍त किया गया । मामला धारा 294 323 506 188  भादवि एवं 25 आर्म्‍स एक्‍ट तथा वैश्विक महामारी आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्‍तर्गत पंजीबद्ध किया गया । 
आज दिनांक को आरोपी जगत सिंह पिता बदन सिंह उम्र 28 पता आर आर गर्ल्‍स होस्‍टल राजीव नगर द्वारा माननीय न्‍यायालय श्रीमान सुरेश शर्मा जेएमएफसी के न्‍यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर से देश गुजर रहा है ऐसे में इस तरह की आपराधिक मन: स्थिति बनाकर छुरी  लेकर मारपीट करना निश्चित ही गम्‍भीर कोटि में आता है तथा विवेचना अभी अपूर्ण है ऐसे प्रबल आपराधिक मन: स्थिति वाले को जमानत पर रिहा किया जाना वर्तमान परिस्‍थति में उपयुक्‍त नही होगा । उक्‍त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी जगत सिंह की जमानत निरस्‍त कर दी गयी

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