थाना सूखीसेवनिया में फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेख करयी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को आरोपी रतन यादव बहलाफुसला कर ले गया है थाना सूखीसेवनिया में गुम इंसान दर्ज किया गया और पीडिता को दसत्याब किये जाने के बाद आरोपी रतन यादव एवं सह अभियुक्त् प्रताप यादव के विरूद्ध थाने के अपराध क्रमांक 25/19 धारा 363, 366, 376(2n), 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अपराध कायम कर विवेचना की गयी । पुलिस ने विवेचना में पाया कि आरोपी रतन यादव पूर्व से विवाहित था। उसने अपनी पत्नी को मारपीट कर भगा दिया था। और पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्संग किया था। एवं उसे बहलाफुसला कर शादी करने के लिये ले गया था। आरोपी के साथ उसके रिश्तेदार प्रताप यादव ने भी अपराध किये जाने में आरोपी की सहायता की थी।
आज दिनांक को आरोपी प्रताप यादव द्वारा माननीय न्यायालय 21 वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) सुरेश सिंह के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुश्वाह द्वारा यह व्यक्त किया गया कि वर्तमान में समाज में बालिका एवं महिलाओ के प्रति अपराध बढ रहे है अपराध की गम्भीरता एवं मामले की परिस्थियो को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है यदि अभियुक्त् को जमानत दी जाती है, तो समाज पर विपरीत प्रभाव पडेगा साथ ही मामले का विचारण भी प्रभावित होगा। अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी प्रताप यादव की जमानत निरस्त कर दी गयी।
दिनांक 20-05-2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी/
आज दिनांक को आरोपी प्रताप यादव द्वारा माननीय न्यायालय 21 वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) सुरेश सिंह के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुश्वाह द्वारा यह व्यक्त किया गया कि वर्तमान में समाज में बालिका एवं महिलाओ के प्रति अपराध बढ रहे है अपराध की गम्भीरता एवं मामले की परिस्थियो को देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है यदि अभियुक्त् को जमानत दी जाती है, तो समाज पर विपरीत प्रभाव पडेगा साथ ही मामले का विचारण भी प्रभावित होगा। अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी प्रताप यादव की जमानत निरस्त कर दी गयी।
दिनांक 20-05-2020 मनोज कुमार त्रिपाठी मीडिया सेल प्रभारी/