मुखबिर से सूचना मिली कि होटल पलाश के पास एक व्यक्ति जिसका नाम प्रिंस हटे है चाकू लेकर घूम रहा है हमराह एवं गवाह को साथ लेकर पुलिस घटना स्थल पर पहुँची तो वह व्यक्त्िा पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी करके उसे पकड़ लिया उस व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रिंस हटे पिता राजेश पता झुग्गी न. 283 पता बाणगंगा थाना टीटी नगर का होना बताया उसकी तलाशी लेने पर उसके पेंट के दायिनी जेब में एक चाकू मिला । पुलिस द्वारा प्रिंस से चाकू रखने के वैध कागज मांग पर उसन कागज न होना बताया । पुलिस द्वारा चाकू जप्त कर धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं 180, 51(ख) आपदा प्रबंध
आरोपी द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान अनुराग सिंह कुशवाह जेएमएफसी के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी अमित कुमार मारन द्वारा यह व्यक्त किया गया कि देश का प्रत्येक नागरिक वैसे ही कोरोना जैसी महामारी से झूझ रहा है ऐसी स्थिति में अरोपी द्वारा छुरा लेकर घूमना कही न कही भय में वृद्धि करता है, यदि इसको जमानत का लाभ दिया गया तो निश्चित ही वह समाज में भय और अपराध कारित करने की ओर अग्रसर होगा ऐसी स्थिति में आरोपी प्रिंस हटे पिता राजेश पता झुग्गी न. 283 पता बाणगंगा थाना टीटी नगर को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। इससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी ।