रात्रि को पीडिता उम्र 35 वर्ष है निवासी थाना छोला मंदिर भोपाल ने थाना हनुमानगंज में रिपोर्ट लेख करायी थी कि वह रात्रि में रास्ता भटकर रेल्वे पटरी के पास पहुंची तो वहां दो लडके बैठे थे जो शराब के नशे में थे पीडिता ने उन दोनो व्यक्तियो से रास्ता पूछा तो वे दोनो पीडिता को पकडकर झाडियो में ले गये और उसके साथ बलात्कार व मारपीट कर पीडिता को घटना स्थल पर छोडकर भाग गये। पीडिता की रिपोर्ट पर थाना हनुमानगंज जिला भोपाल के अपराध क्रमांक 20/2020 धारा 376डी, 323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना की गयी विवेचना में साक्षियो के कथन एवं भैतिक साक्ष्य से पुलिस द्वारा सेवन खान एवं अक्रम उर्फ पल्लू के द्वारा अपराध किया जाना पाया तत्पशचात पुलिस द्वारा उन दोनो आरोपियो को गिरफतार कर लिया गया। आज दिनांक को आरोपी सेवन खान द्वारा माननीय न्यायालय 21 वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) सुरेश सिंह के न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध करते हुए उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुश्वाह द्वारा यह व्यक्त किया गया कि आरोपी सेवन खान व उसके साथी अकरम ने पीडिता को अंधेरे में घसीटकर उसके साथ मारपीट एवं सामूहिक बलात्कार किया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का होने के कारण आरोपी को जमानत का लाभ दिया उचित नही होगा। अभी विवेचना जारी है यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो यह समाज एव न्याय के विरूद्ध होगा आरोपी निश्चित तौर पर साक्ष्य को प्रभावित कर विचारण को दूषित करेगा एवं आरोपी के फरार हो जाने की स्म्भावन से भी इन्कार नही किया जा सकता । अभियोजन अधिकारी के उक्त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सेवन खान की जमानत निरस्त कर दी गयी।
Wednesday, May 20, 2020
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