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Thursday, August 30, 2018

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रांची बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की कोर्ट में सरेंडर कर दिया

रांची चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को सीबीआई की कोर्ट में सरेंडर कर दियालालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट के डॉक्टर लालू का चेकअप करेंगे, उसके बाद कोर्ट को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बताएंगे।
। उन्हें अभी बिरसा मुंडा जेल भेजा जाएगा। इसके बाद जेल के डॉक्टर तय करेंगे कि लालू का इलाज जेल के अस्पताल में होगा या उन्हें रिम्स में भर्ती कराने की जरूरत है।
झारखंड हाईकोर्ट ने पैरोल अवधि तीन माह बढ़ाने की लालू की अपील को 25 अगस्त को खारिज कर दिया था। उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। लालू बुधवार शाम पटना से रांची पहुंचे। जेल में लालू के लिए उच्च श्रेणी के कमरे की व्यवस्था की गई है। जेल अस्पताल में भी एक बेड तैयार किया गया है। खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए जेल में लालू को एक-एक कारिंदे मिलेंगे। ये कारिंदे कैदी ही होंगे 26 अगस्त को लालू प्रसाद को मुंबई एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वे पटना लौट गए थे। लालू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया था कि पिछले महीने मुंबई में लालू का फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है। अभी भी घाव हैं। उन्हें बीपी, शुगर, किडनी की भी समस्या है। इस पर जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा था कि वे रिम्स आएं और यहीं इलाज कराएं। लालू को इलाज के लिए कोर्ट ने 11 मई को छह हफ्ते की जमानत मंजूर की थी। इसे बाद में 14 अगस्त और फिर 27 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। टाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद से लालू रांची जेल में थे। इस केस में इसी साल 6 जनवरी को लालू समेत 16 दोषियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तबीयत बिगड़ने पर लालू यादव को 17 मार्च को रिम्स में भर्ती किया गया। सुधार नहीं होने पर 28 मार्च को एम्स रेफर कर दिया गया था। एम्स से उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर रिम्स भेज दिया गया को कोर्ट ने लालू यादव को दोषी माना। पांच साल की सजा हुई। 25 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। इस मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार। 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार। इसी दिन उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई। दस लाख रुपए जुर्माना लगा मार्च 2018 में लालू को दोषी माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए। 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। यानी कुल 14 साल। लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तीनों मामलों में लालू सजा काट रहे हैं: डोरंडा ट्रेजरी केस की सुनवाई भी रांची में चल रही है। भागलपुर ट्रेजरी केस की सुनवाई पटना की सीबीआई कोर्ट में चल रही है।

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