भोपाल घरेलू हिंसा और भरण-पोषण मामले की सुनवाई के लिए पहुंची महिला को उसके पति ने कोर्ट परिसर में ही जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं गुस्साए पति ने महिला के साथ मारपीट भी की।हाई प्रोफाइल मामले में एमपी नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर थाने पहुंची सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस से हाईप्रोफाइल मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की
पढ़ें पूरा मामला...
जीवन मोटर्स के मालिक एवं डायरेक्टर पवनदीप छतवाल की पत्नी जसलीन ने शिकायत में बताया कि पवनदीप मारपीट करते थे। वे सहती रहीं लेकिन जब बच्चों के साथ क्रूरता करने लगे तो पति से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने हबीबगंज थाने में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की और भरण पोषण के लिए केस दायर किया। सुनवाई के लिए वे दिल्ली से आई थीं। सुनवाई मजिस्ट्रेट मनोज सिंह की अदालत में चल रही है। शुक्रवार को लंच टाइम में पवनदीप दिखे तो उनसे कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बच्चों की फीस दे दो। इस पर उन्होंने अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हाथ मरोड़ दिया। पिता हरजिंदर सिंह को धक्का देकर गिरा दिया और धमकी दी कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। सीएसपी कुलदीप सिंह के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पवनदीप ने बात करने से इंकार कर दिया।
जीवन मोटर्स के मालिक एवं डायरेक्टर पवनदीप छतवाल की पत्नी जसलीन ने शिकायत में बताया कि पवनदीप मारपीट करते थे। वे सहती रहीं लेकिन जब बच्चों के साथ क्रूरता करने लगे तो पति से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने हबीबगंज थाने में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की और भरण पोषण के लिए केस दायर किया। सुनवाई के लिए वे दिल्ली से आई थीं। सुनवाई मजिस्ट्रेट मनोज सिंह की अदालत में चल रही है। शुक्रवार को लंच टाइम में पवनदीप दिखे तो उनसे कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बच्चों की फीस दे दो। इस पर उन्होंने अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हाथ मरोड़ दिया। पिता हरजिंदर सिंह को धक्का देकर गिरा दिया और धमकी दी कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। सीएसपी कुलदीप सिंह के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में पवनदीप ने बात करने से इंकार कर दिया।
12 साल की बेटी को बार-बार नहलाते थे पति
-एमपी नगर थाने में हुए बयान में जसलीन ने बताया कि उसकी शादी 2002 में हुई थी।
-उसकी 12 साल की बेटी और 8 साल का बेटा है।
-महिला ने बताया कि पति का स्वभाव काफी आक्रामक है, वह अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे।
-महिला ने बताया कि बच्चे जितनी बार भी वाशरूम इस्तेमाल करते थे पति उनको नहाने के लिए कहता था।
-उसकी 12 साल की बेटी और 8 साल का बेटा है।
-महिला ने बताया कि पति का स्वभाव काफी आक्रामक है, वह अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे।
-महिला ने बताया कि बच्चे जितनी बार भी वाशरूम इस्तेमाल करते थे पति उनको नहाने के लिए कहता था।
-कई बार बच्चे नहाने के लिए इनकार करते थे तो वह उन्हें रसोईघर में नहला देते थे।
-मेरी बेटी अब 12 साल की हो गई है, वह नहीं चाहती कि पापा उसे नहलाए इसलिए उसने इसका विरोध किया। इससे नाराज होकर पति ने उसके साथ भी मारपीट।
-पति अक्सर हम तीनों के साथ मारपीट करते थे, इसलिए साल 2016 में मैंने उनका घर छोड़ दिया और दिल्ली में अपने पिता हरजिंदर सिंह के घर शिफ्ट हो गई।
-मेरी बेटी अब 12 साल की हो गई है, वह नहीं चाहती कि पापा उसे नहलाए इसलिए उसने इसका विरोध किया। इससे नाराज होकर पति ने उसके साथ भी मारपीट।
-पति अक्सर हम तीनों के साथ मारपीट करते थे, इसलिए साल 2016 में मैंने उनका घर छोड़ दिया और दिल्ली में अपने पिता हरजिंदर सिंह के घर शिफ्ट हो गई।
इसलिए कोर्ट पहुंची थी महिला
-अलग होने के बाद मैंने प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की शिकायत हबीबगंज थाने में की थी।
-घरेलू हिंसा व भरण-पोषण का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है।
-शुक्रवार को उस केस की सुनवाई थी, सुनवाई के बाद उन्होंने कोर्ट परिसर में मेरे साथ मारपीट की।
-कोर्ट ने भरण-पोषण के लिए जो रकम तय की थी, वह पति नहीं दे रहा था
-इसलिए महिला कोर्ट की अवमानना के संबंध में शिकायत करने आई थी
-अलग होने के बाद मैंने प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की शिकायत हबीबगंज थाने में की थी।
-घरेलू हिंसा व भरण-पोषण का प्रकरण कोर्ट में चल रहा है।
-शुक्रवार को उस केस की सुनवाई थी, सुनवाई के बाद उन्होंने कोर्ट परिसर में मेरे साथ मारपीट की।
-कोर्ट ने भरण-पोषण के लिए जो रकम तय की थी, वह पति नहीं दे रहा था
-इसलिए महिला कोर्ट की अवमानना के संबंध में शिकायत करने आई थी
हबीबगंज थाने में दर्ज है घरेलू हिंसा का केस
एमपी नगर थाने में जसलीन ने बताया कि वे 2016 में पति से अलग हो गईं। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 15-15 हजार रुपए बच्चों और 30 हजार रुपए उन्हें भरण-पोषण के लिए देने के आदेश दिए थे। स्कूल फीस और मकान किराया अलग से देने आदेश हुए है। पवनदीप स्कूल की फीस और मकान किराया नहीं दे रहे थे तो कोर्ट की अवमानना के संबंध में शिकायत करने आई थीं।
एमपी नगर थाने में जसलीन ने बताया कि वे 2016 में पति से अलग हो गईं। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 15-15 हजार रुपए बच्चों और 30 हजार रुपए उन्हें भरण-पोषण के लिए देने के आदेश दिए थे। स्कूल फीस और मकान किराया अलग से देने आदेश हुए है। पवनदीप स्कूल की फीस और मकान किराया नहीं दे रहे थे तो कोर्ट की अवमानना के संबंध में शिकायत करने आई थीं।