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Sunday, July 2, 2017

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एमपी अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना होगा। यह नियम पूरे देश में लागू किया गया

अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना होगा। यह नियम पूरे देश में लागू किया गया है। वाहन चलाते हुए चालक मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है। इसी तरह के कई और नियम केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। जो अब पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे। इनके उल्लंघन पर जुर्माने की जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी।  

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेग्युलेशन 2017 जारी किया है। इससे पहले 28 सालों से वाहन चालन और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के लिए रुल्स ऑफ रोड रेग्युलेशन 1989 लागू था। पुराने नियम समय के साथ ही मौजूदा व्यवस्था से अलग होते जा रहे थे। इसे देखते हुए नए नियम जारी किए गए हैं। हालांकि कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर इसे लेकर रोक और जुर्माने की व्यवस्था थी, लेकिन यह देश में एक समान रूप से लागू नहीं थे। 
 
एक समान रूप से लागू होंगे
नए नियम पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक समान रूप से लागू होंगे, जैसे मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति भी प्रशिक्षण देते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता है। सकता है। इसी तरह के कई और नियम केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। जो अब पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे। इनके उल्लंघन पर जुर्माने की जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी।  

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेग्युलेशन 2017 जारी किया है। इससे पहले 28 सालों से वाहन चालन और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों के लिए रुल्स ऑफ रोड रेग्युलेशन 1989 लागू था। पुराने नियम समय के साथ ही मौजूदा व्यवस्था से अलग होते जा रहे थे। इसे देखते हुए नए नियम जारी किए गए हैं। हालांकि कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर इसे लेकर रोक और जुर्माने की व्यवस्था थी, लेकिन यह देश में एक समान रूप से लागू नहीं थे। 
 
एक समान रूप से लागू होंगे
नए नियम पूरे देश में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक समान रूप से लागू होंगे, जैसे मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति भी प्रशिक्षण देते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकता है।

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