पेड न्यूज मामले में फंसे संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जबलपुर के सुरेन्द्र दुबे द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर ने मिश्रा और राजेन्द्र भारती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई कि राज्य सरकार चुनाव आयोग के उस फैसले पर कार्रवाई करे जिसमें मिश्रा की सदस्यता समाप्त की गई है और उन्हें 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 11 जुलाई को नियत की है।
जबलपुर के सुरेन्द्र दुबे ने अनुच्छेद 190/3 का हवाला देते हुए याचिका में कहा कि किसी विधायक को अयोग्य ठहराया जाता है तो उसके निर्वाचन वाली सीट को रिक्त माना जाएगा। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने कोर्ट से कहा कि यह याचिका प्रचलनशील नहीं है, इसे खारिज किया जाए। मिश्रा से जुड़ा एक मामला ग्वालियर खंडपीठ में भी लंबित है।
विधायकी जारी रखने से रोका जाए
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने कोर्ट से कहा कि संविधान के प्रावधान के बावजूद प्रदेश के राज्यपाल और राज्य सरकार मिश्रा की सीट को रिक्त घोषित करने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जोकि अवैधानिक है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि मिश्रा को मंत्री पद का लाभ लेने और विधायकी जारी रखने से रोका जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने कोर्ट से कहा कि संविधान के प्रावधान के बावजूद प्रदेश के राज्यपाल और राज्य सरकार मिश्रा की सीट को रिक्त घोषित करने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जोकि अवैधानिक है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि मिश्रा को मंत्री पद का लाभ लेने और विधायकी जारी रखने से रोका जाए।