नई दिल्ली. मोटर व्हीकल
अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। बिल मंजूर होने
के बाद शराब पीकर, बिना सीट बेल्ट
बांधे या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना या बिना
हेलमेट पहने बाइक चलाना, रेड लाइट तोड़ना या नाबालिगों को
गाड़ी देना बहुत महंगा पड़ेगा। बिल पेश करते हुए
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा, "नया
कानून बनने के बाद अगर कोई मिनिस्टर भी ट्रैफिक
रूल्स तोड़ेगा तो कैमरों के जरिए जुर्माना पर्ची डाक
से घर पहुंच जाएगी।" शराब पीकर
गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु. जुर्माना...
- न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोटर
व्हीकल अमेंडमेंट बिल को शुक्रवार को संसद में
पेश किया गया। इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट ने बिल के
अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे दी
थी।
बिल में क्या हैं प्रोविजंस?
- नाबालिग (या किशोर) गाड़ी चलाते समय
एक्सीडेंट करता है तो उसे गाड़ी सौंपने
वाले पैरेंट्स को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या तीन
साल तक जेल हो सकती है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10
हजार रुपए जुर्माना।
- हेलमेट नहीं लगाने पर 2500 रुपए और लाल
बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
तीन महीने के लिए लाइसेंस
भी रद्द हो सकता है।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000
रुपए और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात
की तो 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। लाइसेंस
भी रद्द हो सकता है।
अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। बिल मंजूर होने
के बाद शराब पीकर, बिना सीट बेल्ट
बांधे या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना या बिना
हेलमेट पहने बाइक चलाना, रेड लाइट तोड़ना या नाबालिगों को
गाड़ी देना बहुत महंगा पड़ेगा। बिल पेश करते हुए
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा, "नया
कानून बनने के बाद अगर कोई मिनिस्टर भी ट्रैफिक
रूल्स तोड़ेगा तो कैमरों के जरिए जुर्माना पर्ची डाक
से घर पहुंच जाएगी।" शराब पीकर
गाड़ी चलाने पर 10 हजार रु. जुर्माना...
- न्यूज एजेंसी के मुताबिक मोटर
व्हीकल अमेंडमेंट बिल को शुक्रवार को संसद में
पेश किया गया। इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट ने बिल के
अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे दी
थी।
बिल में क्या हैं प्रोविजंस?
- नाबालिग (या किशोर) गाड़ी चलाते समय
एक्सीडेंट करता है तो उसे गाड़ी सौंपने
वाले पैरेंट्स को 25 हजार रुपए तक जुर्माना या तीन
साल तक जेल हो सकती है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10
हजार रुपए जुर्माना।
- हेलमेट नहीं लगाने पर 2500 रुपए और लाल
बत्ती तोड़ने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
तीन महीने के लिए लाइसेंस
भी रद्द हो सकता है।
- सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000
रुपए और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात
की तो 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। लाइसेंस
भी रद्द हो सकता है।