नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी
ट्रांजैक्शन करने वालों को सख्त वॉर्निंग दी है।
डिपार्टमेंट ने कहा-बेनामी ट्रांजैक्शन करने वालों के
खिलाफ दो तरह की कार्रवाई की
जाएगी। इन्हें सात साल की सजा हो
सकती है। इनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के
तहत भी कार्रवाई की
जाएगी।न्यूजपेपर्स में दिया एड...
-इनकम टैक्स(आईटी)डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को
कई न्यूजपेपर्स में एडवर्टाइज दिया है,जिसमें कहा गया
है,"बेनामी लेनदेन में शामिल नहीं
हों। क्योंकि 1 नवंबर 2016 से बेनामी
प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट पूरे देश में लागू है।"
-"ब्लैकमनी मानवता के खिलाफ अपराध है। देश के
हर जागरूक नागरिक से अपील है कि वे
ब्लैकमनी के खिलाफ सरकार के प्रयासों में मदद
करें।"
-एड में डिटेल में यह भी बताया गया है कि
बेनामी प्रॉपर्टी क्या है और किस तरह
का ट्रांजैक्शंस बेनामी ट्रांजैक्शन
(प्रोअबिशन)अमेंडमेंट एक्ट 2016 के दायरे में आता है।
और क्या बताया गया है एड में?
-बेनामीदार यानी दूसरे की
प्रॉपर्टी का गलत तरीके से फायदा लेने
वाला या ऐसा शख्स जो बेनामी प्रॉपर्टी
को छुपाने या हेरफेर करने में शामिल है,उसे बेनामी
ट्रांजैक्शन(प्रोअबिशन)अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत सात
साल की कैद हो सकती है।
-बेनामी ट्रांजैक्शंस करने वाले पर कुल
बेनामी प्रॉपर्टी की मार्केट
वैल्यू का 25%फाइन भी लगाया जाएगा।
-बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गलत
जानकारी देना या जानकारी
छुपाना,अधिकारियों को गुमराह करना कानूनन पनिसेबल होगा।
-ऐसे लोगों को पांच साल की कैद के अलावा
बेनामी प्रॉपर्टी की मार्केट
वैल्यू की 10%पेनाल्टी भी
लगाई जा सकती है।
-बेनामी प्रॉपर्टी सील
की जा सकती है या सरकार अपने
कब्जे में ले सकती है।
-दोषी के खिलाफ इनकम एक्ट 1961 के तहत
भी कार्रवाई की जा सकती
है।
अब तक क्या हुआ है नोटबंदी के बाद से
-आईटी डिपार्टमेंट ने एड में यह भी
बताया है कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से
बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर
फरवरी के दूसरे हफ्ते तक 230 केस दर्ज किए
जा चुके हैं और देशभर में 55 करोड़ रुपए
ब्लैकमनी जब्त की गई है।
-ब्लैकमनी रखने वालों के खिलाफ कड़ी
कार्रवाई भी की गई है। 140 केस में
करीब 200 करोड़ रुपए की
ब्लैकमनी को लेकर नोटिस जारी किए
गए हैं।
55 करोड़ ब्लैकमनी अटैच
-आईटी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के
मुताबिक,नोटबंदी के बाद से 124 मामलों में 55 करोड़
रुपए की प्रॉपर्टी जब्त
की गई है। इनमें बैंक खातों में जमा
कैश,खेती की जमीन और
ज्वैलरी आदि शामिल हैं।
बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी
ट्रांजैक्शन करने वालों को सख्त वॉर्निंग दी है।
डिपार्टमेंट ने कहा-बेनामी ट्रांजैक्शन करने वालों के
खिलाफ दो तरह की कार्रवाई की
जाएगी। इन्हें सात साल की सजा हो
सकती है। इनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के
तहत भी कार्रवाई की
जाएगी।न्यूजपेपर्स में दिया एड...
-इनकम टैक्स(आईटी)डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को
कई न्यूजपेपर्स में एडवर्टाइज दिया है,जिसमें कहा गया
है,"बेनामी लेनदेन में शामिल नहीं
हों। क्योंकि 1 नवंबर 2016 से बेनामी
प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट पूरे देश में लागू है।"
-"ब्लैकमनी मानवता के खिलाफ अपराध है। देश के
हर जागरूक नागरिक से अपील है कि वे
ब्लैकमनी के खिलाफ सरकार के प्रयासों में मदद
करें।"
-एड में डिटेल में यह भी बताया गया है कि
बेनामी प्रॉपर्टी क्या है और किस तरह
का ट्रांजैक्शंस बेनामी ट्रांजैक्शन
(प्रोअबिशन)अमेंडमेंट एक्ट 2016 के दायरे में आता है।
और क्या बताया गया है एड में?
-बेनामीदार यानी दूसरे की
प्रॉपर्टी का गलत तरीके से फायदा लेने
वाला या ऐसा शख्स जो बेनामी प्रॉपर्टी
को छुपाने या हेरफेर करने में शामिल है,उसे बेनामी
ट्रांजैक्शन(प्रोअबिशन)अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत सात
साल की कैद हो सकती है।
-बेनामी ट्रांजैक्शंस करने वाले पर कुल
बेनामी प्रॉपर्टी की मार्केट
वैल्यू का 25%फाइन भी लगाया जाएगा।
-बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत गलत
जानकारी देना या जानकारी
छुपाना,अधिकारियों को गुमराह करना कानूनन पनिसेबल होगा।
-ऐसे लोगों को पांच साल की कैद के अलावा
बेनामी प्रॉपर्टी की मार्केट
वैल्यू की 10%पेनाल्टी भी
लगाई जा सकती है।
-बेनामी प्रॉपर्टी सील
की जा सकती है या सरकार अपने
कब्जे में ले सकती है।
-दोषी के खिलाफ इनकम एक्ट 1961 के तहत
भी कार्रवाई की जा सकती
है।
अब तक क्या हुआ है नोटबंदी के बाद से
-आईटी डिपार्टमेंट ने एड में यह भी
बताया है कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से
बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर
फरवरी के दूसरे हफ्ते तक 230 केस दर्ज किए
जा चुके हैं और देशभर में 55 करोड़ रुपए
ब्लैकमनी जब्त की गई है।
-ब्लैकमनी रखने वालों के खिलाफ कड़ी
कार्रवाई भी की गई है। 140 केस में
करीब 200 करोड़ रुपए की
ब्लैकमनी को लेकर नोटिस जारी किए
गए हैं।
55 करोड़ ब्लैकमनी अटैच
-आईटी डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के
मुताबिक,नोटबंदी के बाद से 124 मामलों में 55 करोड़
रुपए की प्रॉपर्टी जब्त
की गई है। इनमें बैंक खातों में जमा
कैश,खेती की जमीन और
ज्वैलरी आदि शामिल हैं।