नई दिल्ली. बंद हो चुके 500-1000 के नोट
रखने पर सजा होगी। सरकार ने इस संबंध में
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 3
फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण
जेटली ने इन नोटों को बंद करने के लिए लोकसभा
में"द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स(सेसेशन ऑफ
लाइबिलिटीज)एक्ट 2017" पेश किया था। पार्लियामेंट
ने इसे मंजूरी भी दे दी
थी। 27 फरवरी को प्रेसिडेंट ने इस पर
दस्तखत किए थे। नया कानून 1 अप्रैल लागू होगा...
-आर्डिनेंस में 31 मार्च 2017 की तय
तारीख के बाद 500 व 1000 रुपए के बंद नोट
रखने वालों को जुर्माना देने के साथ-साथ जेल भी हो
सकती है।
- स्टडी या रिसर्च के लिए 25 पुराने नोट रखे जा
सकते हैं।
-कानून को तोड़ने पर 10,000 रुपए या पुरानी
पकड़ी गई करेंसी का पांच गुना दोनों में
से जो भी ज्यादा हो,का जुर्माना लगाया जाएगा।
-पहले इसके लिए 50 हजार रुपए जुर्माना लगाने का प्रपोजल
था।
-28 दिसंबर को ही रिजर्व बैंक एक्ट में बदलाव
वाले एक दूसरे आर्डिनेंस को भी मंजूरी
दी गई है,जिसमें बंद किए गए इन नोटों
की जिम्मेदारी से सरकार और
आरबीआई को अलग किया गया था,ताकि फ्यूचर में
किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा
सके।