कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948
के हितलाभ की जानकारी मंत्रालय में
दी गयी। मुख्य सचिव श्री
बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि सभी विभाग अधिनियम का
लाभ अपने कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करें। पात्र कर्मचारियों का
रजिस्ट्रेशन तत्काल करायें।
बताया गया कि प्रदेश के 22 जिलों में पूरी तौर पर
एवं 29 जिलों के जिला मुख्यालय पर अधिनियम लागू है।
बीमारी हितलाभ के विरुद्ध 34 करोड़ 47
लाख का भुगतान किया जा चुका है। स्थायी अपंगता
हितलाभ में 58 करोड़ 52 लाख, अस्थाई अपंगता हितलाभ के
विरुद्ध 3 करोड़ 79 लाख, प्रसूति हितलाभ में पौने चार लाख तथा
विस्तारित बीमारी हितलाभ के तहत 9 लाख
28 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास
श्री आर. एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव गृह
श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा
श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव जेल
श्री विनोद सेमवाल, अपर मुख्य सचिव श्रम
श्री बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव
तकनीकी शिक्षा
श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव,
सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव तथा
संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
र
के हितलाभ की जानकारी मंत्रालय में
दी गयी। मुख्य सचिव श्री
बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि सभी विभाग अधिनियम का
लाभ अपने कर्मचारियों को देना सुनिश्चित करें। पात्र कर्मचारियों का
रजिस्ट्रेशन तत्काल करायें।
बताया गया कि प्रदेश के 22 जिलों में पूरी तौर पर
एवं 29 जिलों के जिला मुख्यालय पर अधिनियम लागू है।
बीमारी हितलाभ के विरुद्ध 34 करोड़ 47
लाख का भुगतान किया जा चुका है। स्थायी अपंगता
हितलाभ में 58 करोड़ 52 लाख, अस्थाई अपंगता हितलाभ के
विरुद्ध 3 करोड़ 79 लाख, प्रसूति हितलाभ में पौने चार लाख तथा
विस्तारित बीमारी हितलाभ के तहत 9 लाख
28 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास
श्री आर. एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव गृह
श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा
श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव जेल
श्री विनोद सेमवाल, अपर मुख्य सचिव श्रम
श्री बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव
तकनीकी शिक्षा
श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव,
सचिव मुख्यमंत्री श्री हरिरंजन राव तथा
संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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