जोधपुर. काला हिरण शिकार मामले में सलमान और उनके साथियों
को शुक्रवार को मुजरिम बयान सुनाए जाएंगे। इसके लिए
सलमान,सैफ अली खान,नीलम,तब्बू
और सोनाली बेन्द्रे गुरुवार को ही
जोधपुर पहुंच चुके हैं। आरोप है कि 1 अक्टूबर 1998
की रात सलमान ने कांकाणी में दो काले
हिरणों का शिकार किया था। इस दौरान उनके साथ
जिप्सी में
सैफ,सोनाली,नीलम और तब्बू
भी थे। इन लोगों ने सलमान को शिकार के लिए
उकसाया था। इसी मामले में आज आरोप तय होंगे।
बता दें कि जोधपुर में'हम साथ-साथ हैं'की शूटिंग के
दौरान ये वाकया हुआ था। अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार देते
हैं आरोपी...
-चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट(जोधपुर
जिला)की अदालत में सलमान,सैफ सहित
नीलम,सोनाली व तब्बू मौजूद होंगे।
-18 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट
की तरफ से इन पांचों पर तय किए गए आरोप
बारी-बारी से सुनाए जाएंगे।
-अमूमन इस तरह की परिस्थिति में ज्यादातर
आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार देते हैं।
-एक्टर्स के आरोप नकारने की स्थिति में कोर्ट
उनसे पूछेगा कि क्या उनके पास अपने बचाव में पेश करने को
कुछ सबूत हैं?
-इस पर सभी आरोपी
अपनी तरफ से सबूत पेश करने का वक्त मांगते
है। बाद में उनकी तरफ से पेश साक्ष्य या गवाह
से कोर्ट के आदेश पर ही जिरह होती
है।
-इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। इस मामले में
भी माना जा रहा है कि अगले दो-तीन
महीने में फैसला आ जाएगा।
सलमान पर जोधपुर में शिकार से जुड़े कुल चार मामले
-सलमान पर जोधपुर में 1998 में हिरण शिकार से जुड़े चार
मामले दर्ज हुए थे।
-इनमें से दो मामलों में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट
जा चुकी है। जबकि आर्म्स एक्ट मामले में
सलमान को निचली अदालत ने 18
जनवरी को बरी कर दिया था।
-वहीं,काला हिरण शिकार मामले में सलमान के साथ
सैफ,नीलम,तब्बू और सोनाली
भी आरोपी हैं।
1# भवाद गांव केस
-भवाद गांव में 27 सितंबर 1998 की रात एक हिरण
के शिकार का आरोप सलमान पर लगा। सीजेएम
कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को
दोषी करार देते हुए एक साल की सजा
सुनाई।
-पिछले साल हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को
बरी कर दिया।
-हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार
सुप्रीम कोर्ट गई है। इस मामले में कोर्ट ने
सलमान को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
2# फार्म हाउस मामला
-घोड़ा फार्म हाउस(ओसिया क्षेत्र)में 28 सितम्बर 1998
की रात दो हिरणों का शिकार करने का आरोप सलमान
पर लगा।
-इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006
को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल
की सजा सुनाई।
-इस मामले में सजा के खिलाफ सलमान ने राजस्थान हाईकोर्ट में
अपील की। पिछले साल हाईकोर्ट ने इस
केस में भी उन्हें बरी कर दिया।
-हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सलमान को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
3# काला हिरण शिकार मामला
-1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर
कांकाणी में दो काले हिरण के शिकार का आरोप लगा।
-गोली की आवाज सुन गांव वाले मौके पर
पहुंच गए। इस कारण वहां से सलमान खान अपनी
जिप्सी में सैफ अली
खान,सोनाली बेंद्रे,नीलम और तब्बू को
लेकर भाग निकले।
-ग्रामीणों ने दो काले हिरण बरामद किए। दोनों हिरणों
की गोली लगने के कारण मौत हो
चुकी थी।
-सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ
समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप
है।
4# आर्म्स एक्ट केस
-सलमान पर आरोप है कि शिकार के दौरान उनके पास जो हथियार
था,उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था।
-सलमान के खिलाफ 18 जनवरी को
इसी आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को कोर्ट ने
बरी कर दिया था।
-उन पर बिना वैलिड लाइसेंस के हथियार रखने और उनका गलत
इस्तेमाल करने का आरोप था।
को शुक्रवार को मुजरिम बयान सुनाए जाएंगे। इसके लिए
सलमान,सैफ अली खान,नीलम,तब्बू
और सोनाली बेन्द्रे गुरुवार को ही
जोधपुर पहुंच चुके हैं। आरोप है कि 1 अक्टूबर 1998
की रात सलमान ने कांकाणी में दो काले
हिरणों का शिकार किया था। इस दौरान उनके साथ
जिप्सी में
सैफ,सोनाली,नीलम और तब्बू
भी थे। इन लोगों ने सलमान को शिकार के लिए
उकसाया था। इसी मामले में आज आरोप तय होंगे।
बता दें कि जोधपुर में'हम साथ-साथ हैं'की शूटिंग के
दौरान ये वाकया हुआ था। अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार देते
हैं आरोपी...
-चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट(जोधपुर
जिला)की अदालत में सलमान,सैफ सहित
नीलम,सोनाली व तब्बू मौजूद होंगे।
-18 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट
की तरफ से इन पांचों पर तय किए गए आरोप
बारी-बारी से सुनाए जाएंगे।
-अमूमन इस तरह की परिस्थिति में ज्यादातर
आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार देते हैं।
-एक्टर्स के आरोप नकारने की स्थिति में कोर्ट
उनसे पूछेगा कि क्या उनके पास अपने बचाव में पेश करने को
कुछ सबूत हैं?
-इस पर सभी आरोपी
अपनी तरफ से सबूत पेश करने का वक्त मांगते
है। बाद में उनकी तरफ से पेश साक्ष्य या गवाह
से कोर्ट के आदेश पर ही जिरह होती
है।
-इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। इस मामले में
भी माना जा रहा है कि अगले दो-तीन
महीने में फैसला आ जाएगा।
सलमान पर जोधपुर में शिकार से जुड़े कुल चार मामले
-सलमान पर जोधपुर में 1998 में हिरण शिकार से जुड़े चार
मामले दर्ज हुए थे।
-इनमें से दो मामलों में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट
जा चुकी है। जबकि आर्म्स एक्ट मामले में
सलमान को निचली अदालत ने 18
जनवरी को बरी कर दिया था।
-वहीं,काला हिरण शिकार मामले में सलमान के साथ
सैफ,नीलम,तब्बू और सोनाली
भी आरोपी हैं।
1# भवाद गांव केस
-भवाद गांव में 27 सितंबर 1998 की रात एक हिरण
के शिकार का आरोप सलमान पर लगा। सीजेएम
कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को
दोषी करार देते हुए एक साल की सजा
सुनाई।
-पिछले साल हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को
बरी कर दिया।
-हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार
सुप्रीम कोर्ट गई है। इस मामले में कोर्ट ने
सलमान को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
2# फार्म हाउस मामला
-घोड़ा फार्म हाउस(ओसिया क्षेत्र)में 28 सितम्बर 1998
की रात दो हिरणों का शिकार करने का आरोप सलमान
पर लगा।
-इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006
को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल
की सजा सुनाई।
-इस मामले में सजा के खिलाफ सलमान ने राजस्थान हाईकोर्ट में
अपील की। पिछले साल हाईकोर्ट ने इस
केस में भी उन्हें बरी कर दिया।
-हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सलमान को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
3# काला हिरण शिकार मामला
-1 अक्टूबर 1998 की रात सलमान पर
कांकाणी में दो काले हिरण के शिकार का आरोप लगा।
-गोली की आवाज सुन गांव वाले मौके पर
पहुंच गए। इस कारण वहां से सलमान खान अपनी
जिप्सी में सैफ अली
खान,सोनाली बेंद्रे,नीलम और तब्बू को
लेकर भाग निकले।
-ग्रामीणों ने दो काले हिरण बरामद किए। दोनों हिरणों
की गोली लगने के कारण मौत हो
चुकी थी।
-सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ
समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप
है।
4# आर्म्स एक्ट केस
-सलमान पर आरोप है कि शिकार के दौरान उनके पास जो हथियार
था,उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था।
-सलमान के खिलाफ 18 जनवरी को
इसी आर्म्स एक्ट मामले में सलमान को कोर्ट ने
बरी कर दिया था।
-उन पर बिना वैलिड लाइसेंस के हथियार रखने और उनका गलत
इस्तेमाल करने का आरोप था।