इंदौर मप्र उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ की डबल बैंच के माननीय जस्टिस पीके जायसवाल और वीरेन्द्र सिंह ने मंगलवार को पोषण आहार मामले में एमपी एग्रो के जरिए पुरे प्रदेश की आंगनवाड़ियों में वर्षों से सप्लाई हो रहे टेक होम राशन योजना के मामले में कोर्ट आदेश 17 अक्टुबर 2016 (जनहित याचिका) के आदेश परिपालन नहीं किए जाने के मामले में मप्र शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख सचिव जेएन कंसोटिया एंव रविन्द्र सिंह, उपसचिव को कोर्ट आदेश की अवमानना का नोटिस जारी किया है.. कोर्ट ने पोषण आहार की वर्तमान व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते हुए इसे आगामी आदेश तक निरंतर रखे जाने को कहा था, लेकिन महिला बाल विकास विभाग कोर्ट आदेश को नज़रअंदाज़ कर नई पॉलिसी के निर्धारण में जुट गया.. कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए आज 17 जनवरी को नोटिस जारी किए हैं..प्रकरण की पैरवी एडव्होकेट आकाश शर्मा ने की
Tuesday, January 17, 2017
आंगनवाड़ियों में वर्षों से सप्लाई हो रहे टेक होम राशन योजना के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख सचिव जेएन कंसोटिया एंव रविन्द्र सिंह, उपसचिव को कोर्ट आदेश की अवमानना का नोटिस जारी किया है
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