रांची (झारखंड). मनी लॉन्ड्रिंग केस
में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने मधु कोड़ा
सरकार के वक्त मंत्री रहे हरिनारायण राय को सात
साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके
अलावा, पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
राय पर अवैध तरीके से 3.72 करोड़ को अपने
रिश्तेदार के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने का आरोप था। बता दें
कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत किसी
को पहली बार सजा सुनाई गई है। मनी
लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बनाया गया था। क्या आरोप
थे हरिनारायण पर...
- हरिनारायण के खिलाफ सितंबर 2009 में ईडी ने
मामला दर्ज किया था।
- आरोप था कि वर्ष 2005 से 2008 के बीच
उन्होंने अवैध तरीके से 4 करोड़ 33 लाख 77
हजार रुपए की प्रॉपट्री बनाई। इसके
लिए रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया।
- इस मामले में ईडी ने पहली बार 11
दिसंबर 2009 को कोर्ट में चार्जशीट दायर
की।
- इसके बाद 9 मार्च 2011 और 25 मई 2016 को
भी अलग-अलग चार्जशीट दायर
की गईंं।
- जांच के दौरान ही राय की लगभग
2.53 करोड़ की प्रॉपट्री जब्त
की गई। इनमें वर्ष 2010 में 66 लाख और 6
अगस्त 2015 को 1.87 करोड़ की
प्रॉपट्री शामिल है।
हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
- हरिनारायण राय को सुबह 11 बजे जेल से ईडी
कोर्ट लाया गया।
4 साल रह सकते हैं जेल में
- आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल 14 दिसंबर
को राय को पांच साल की सजा हुई थी।
-अब सात साल की सजा हुई। वे करीब
तीन साल जेल में रह चुके हैं। अब और चार साल
जेल में रहना पड़ सकता है।
में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने मधु कोड़ा
सरकार के वक्त मंत्री रहे हरिनारायण राय को सात
साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके
अलावा, पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
राय पर अवैध तरीके से 3.72 करोड़ को अपने
रिश्तेदार के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने का आरोप था। बता दें
कि मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत किसी
को पहली बार सजा सुनाई गई है। मनी
लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बनाया गया था। क्या आरोप
थे हरिनारायण पर...
- हरिनारायण के खिलाफ सितंबर 2009 में ईडी ने
मामला दर्ज किया था।
- आरोप था कि वर्ष 2005 से 2008 के बीच
उन्होंने अवैध तरीके से 4 करोड़ 33 लाख 77
हजार रुपए की प्रॉपट्री बनाई। इसके
लिए रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया।
- इस मामले में ईडी ने पहली बार 11
दिसंबर 2009 को कोर्ट में चार्जशीट दायर
की।
- इसके बाद 9 मार्च 2011 और 25 मई 2016 को
भी अलग-अलग चार्जशीट दायर
की गईंं।
- जांच के दौरान ही राय की लगभग
2.53 करोड़ की प्रॉपट्री जब्त
की गई। इनमें वर्ष 2010 में 66 लाख और 6
अगस्त 2015 को 1.87 करोड़ की
प्रॉपट्री शामिल है।
हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
- हरिनारायण राय को सुबह 11 बजे जेल से ईडी
कोर्ट लाया गया।
4 साल रह सकते हैं जेल में
- आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले साल 14 दिसंबर
को राय को पांच साल की सजा हुई थी।
-अब सात साल की सजा हुई। वे करीब
तीन साल जेल में रह चुके हैं। अब और चार साल
जेल में रहना पड़ सकता है।